Rahul Gandhi Controversial Tweet: विवादित ट्वीट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर दिल्ली कोर्ट (Delhi Court) में सुनवाई हो रही है. आज इस मामले की सुनवाई टाल दी गई. अब दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले पर 4 हफ्ते बाद फिर सुनवाई करेगा. सुनवाई टालने की मांग याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से की गई.


दरअसल, राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने 9 साल की दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की फोटो ट्विटर पर कथित रूप से साझा की थी. इससे पहले ट्विटर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पौवेय्या ने कोर्ट को बताया था कि राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को निलंबित कर दिया गया था. उक्त ट्वीट को भी डिलीट कर दिया था क्योंकि वह ट्विटर की नीति के विपरीत था. राहुल गांधी के खिलाफ इस याचिका को सामाजिक कार्यकर्ता मकरंद सुरेश महाडलेकर ने दायर किया है. जिस पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है.


याचिका में राहुल गांधी पर क्या है आरोप?


याचिका में आरोप लगाया कि दुष्कर्म पीड़िता के माता पिता की तस्वीर ट्विटर पर साझा कर राहुल गांधी ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पोक्सो अधिनियम का उल्लंघन किया है. जो यौन अपराधों के नाबालिग पीड़ितों की पहचान जाहिर करने की मनाही करते हैं. याचिकाकर्ता ने कहा था कि इस दुखद हादसे से राहुल गांधी राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे. उन्होंने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से भी राहुल गांधी के खिलाफ उचित कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया है.


ट्विटर ने हटाया वो ट्वीट?


ट्वीटर के वकील ने कोर्ट को बताया कि राहुल गांधी के ट्वीट हो हटा दिया गया है. तो वहीं, याचिकाकर्ता ने कहा कि यह ट्वीट सिर्फ भारत में नहीं दिख रह है, लेकिन विदेश में यह ट्वीट देखा जा सकता है. NCPCR के वकील ने कहा कि राहुल गांधी का ट्वीट अभी भी दिख रहा है उसको पूरी तरह से नहीं हटाया गया है, NCPCR मामले में रिपोर्ट दाखिल कर सकता है.


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