नई दिल्लीः भीमा कोरेगांव मामले में पुणे पुलिस को दिल्ली हाई कोर्ट बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार किए गए सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा की गिरफ्तारी को गलत ठहराया और फौरन रिलीज करने का आदेश जारी किया.

हाईकोर्ट ने उठाया था पुणे पुलिस की कार्रवाई पर सवाल
सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने से पहले गौतम नौलखा ने दिल्ली हाईकोर्ट में निचली अदालत द्वारा दी गई ट्रांजिट रिमांड को चुनौती दी थी. नवलखा की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसी दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने पुणे पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे. दिल्ली हाईकोर्ट ने पुणे पुलिस को यह कहते हुए फटकार लगाई थी कि पुणे पुलिस ने गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया होती है उसका सही ढंग से पालन नहीं किया.

भीमा कोरेगांव हिंसा: HC ने गौतम नवलखा की गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर उठाए सवाल

निचली अदालत की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने जताई थी नाराजगी
इसके साथ ही निचली अदालत से पुणे पुलिस की बात पर यकीन करते हुए गौतम नवलखा को ट्रांज़िट रिमांड पर भेजने के निचली अदालत के आदेश पर भी हाईकोर्ट ने सवाल खड़े किए थे. दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि निचली अदालत ने पुणे पुलिस की मराठी में दी गई अर्जी को बिना समझे हुए नवलखा की ट्रांजिट रिमांड मंजूर कर ली थी. जो कि कानूनन गलत है. हालांकि उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा समेत पांचों कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट में रखने का निर्देश जारी कर दिया था. जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना आदेश बीच में ही रोक दिया था.

हाईकोर्ट ने पूरा किया अपना अधूरा आदेश
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज एक बार फिर गौतम नवलखा के वकीलों ने दिल्ली हाईकोर्ट से अपना अधूरा आदेश पूरा करने की अपील की. नवलखा के वकीलों ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर किसी तरह का कोई रोक नहीं लगाई है तो उसके बाद कोर्ट ने अपना आदेश पूरा किया. हाईकोर्ट ने अपना आदेश पूरा लिखाते हुए कहा इस मामले में गौतम नवलखा को जिस तरह से पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया वह नियमों के खिलाफ था लिहाजा गौतम नवलखा को रिहा किया जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हाउस अरेस्ट में थे नवलखा
गौतम नौलखा फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से हाउस अरेस्ट थे और सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नौलखा को निचली अदालत से राहत पाने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया था.

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