Ashneer Grover News: "ये कोई गली-नुक्कड़ की लड़ाई नहीं": दिल्ली हाई कोर्ट ने अशनीर ग्रोवर से कहा असंसदीय भाषा का प्रयोग न करें
Court News: भारत पे और उसके पूर्व एमडी अश्नीर ग्रोवर के बीच तल्खी बढ़ती ही जा रही है. अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे लेकर दोनों ही पक्षों को फटकार लगाई है.
Hight Court On Ashneer Grover: दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार (16 मई) को भारतपे के पूर्व प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर (Ashneer Grover) और भारत पे (BharatPe) के अधिकारियों को एक दूसरे के खिलाफ असंसदीय या अपमानजनक तरीके से बोलने के लिए फटकार लगाई. कोर्ट ने दोनों को ऐसा करने से परहेज करने को भी कहा. इसके अलावा दोनों को कॉर्पोरेट में एक इज्जतदार व्यक्ति होने की बात कहकर इसका मान करने के लिए भी कहा.
सुनवाई के दौरान जस्टिस प्रतीक जालान ने दोनों पक्षों की तरफ से इस्तेमाल की जाने वाली भाषाओं पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह किसी दुश्मन गिरोह की लड़ाई नहीं है. ये कॉर्पोरेट लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, मुखर लोग हैं जो निश्चित रूप से एक दूसरे के खिलाफ अपनी शिकायतों को सही तरीके से सुन सकते हैं.
क्या है पूरा मामला
इतना ही नहीं कोर्ट ने यहां तक कहा कि "अगर आप दोनों ने गटर में जाने का फैसला किया है तो प्लीज वहीं रुकें". दरअसल, भारत पे कंपनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर और दयान कृष्णन ने ग्रोवर के कुछ ट्वीट्स का हवाला दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि फर्म ने वकीलों और फिक्सरों पर कई करोड़ रुपये खर्च किए हैं. पिछले छह महीने के दौरान ग्रोवर पर पांच मुकदमे दर्ज हुए हैं.
धोखाधड़ी का मामला
इससे पहले 11 मई को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने अशनीर ग्रोवर (Ashneer Grover) के खिलाफ 81 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था. एफआईआर BharatPe कंपनी की तरफ से दायर एक शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी. इस एफआईआर में अशनीर के अलावा उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर और तीन रिश्तेदारों दीपक गुप्ता, सुरेश जैन और श्वेतांक जैन का नाम शामिल हैं.
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