दिल्ली HC का केंद्र को निर्देश- ऑक्सीजन ला रहे वाहनों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराएं और कॉरिडोर बनाएं
ऑक्सीजन की कमी की शिकायत के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि ऑक्सीजन ला रहे वाहनों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराएं और कॉरिडोर बनाएं.
![दिल्ली HC का केंद्र को निर्देश- ऑक्सीजन ला रहे वाहनों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराएं और कॉरिडोर बनाएं Delhi High Court directs Centre to provide adequate security to lorries transporting oxygen दिल्ली HC का केंद्र को निर्देश- ऑक्सीजन ला रहे वाहनों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराएं और कॉरिडोर बनाएं](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2021/04/22/8c578e4243befbec4b0ebf3e60a90999_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करे कि राष्ट्रीय राजधानी को आवंटन आदेश के अनुरूप निर्बाध रूप से ऑक्सीजन की आपूर्ति हो.
अदालत ने कहा कि केंद्र के ऑक्सीजन आवंटन आदेश का कड़ा अनुपालन होना चाहिए और ऐसा न करने पर आपराधिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.
जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि हरियाणा जैसे दूसरे राज्यों के संयंत्रों से दिल्ली को ऑक्सीजन आवंटन के केंद्र के फैसले का स्थानीय प्रशासन द्वारा सम्मान नहीं किया जा रहा है और इसे तत्काल सुलझाने की जरूरत है.
अदालत ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह ऑक्सीजन ला रहे वाहनों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराए और समर्पित कॉरिडोर स्थापित करे.
दिल्ली हाई कोर्ट की यह टिप्पणी तब आई जब दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया कि हरियाणा के पानीपत से होने वाली ऑक्सीजन की आपूर्ति को वहां की स्थानीय पुलिस अनुमति नहीं दे रही है. दिल्ली सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश के कुछ संयंत्रों से भी ऑक्सीजन का लेकर नहीं आने दिया गया.
![IOI](https://cdn.abplive.com/images/IOA-countdown.png)
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)
![अनिल चमड़िया](https://feeds.abplive.com/onecms/images/author/4baddd0e52bfe72802d9f1be015c414b.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=70)