नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के एक मामले में गिरफ्तार जेएनयू के छात्र शरजील इमाम की याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया. इस याचिका में शरजील के खिलाफ दर्ज मामले की जांच पूरी करने के लिए पुलिस को और समय दिए जाने के एक निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी.
न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फैसला सुनाया और कहा कि फैसले का विस्तृत विवरण अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा. न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मैंने याचिका को खारिज कर दिया है.’’
दिल्ली पुलिस ने इमाम की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि निचली अदालत के 25 अप्रैल के आदेश में कोई खामी नहीं है, जिसके द्वारा एजेंसी को सख्त गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामले की जांच पूरी करने के लिए वैधानिक 90 दिनों के अलावा तीन और महीने का समय दिया गया था.
इमाम को पिछले साल दिसंबर में यहां जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के पास नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन से संबंधित मामले में बिहार के जहानाबाद जिले से 28 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था.