उद्धव ठाकरे को दिल्ली HC से झटका, चुनाव चिह्न पर बरकरार रहेगी रोक, EC को जल्द फैसला लेने का आदेश
शिवसेना में हुई तोड़फोड़ के उद्धव और शिंदे दोनों ही खेमों की ओर से शिवसेना पर अपना-अपना दावा किया गया था. इसके चलते चुनाव आयोग ने शिवसेना के चुनाव निशान 'धनुष बाण' को फ्रीज कर दिया गया था.
Shivsena Symbol: दिल्ली हाईकोर्ट से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की याचिका खारिज कर दी. इस याचिका में उद्धव ने चुनाव आयोग के एक आदेश को चुनौती दी थी. दरअसल शिवसेना में हुई तोड़फोड़ के उद्धव और शिंदे दोनों ही खेमों की ओर से शिवसेना पर अपना-अपना दावा किया गया था. जिसके चलते चुनाव आयोग ने दोनों धड़ों को अलग-अलग नाम और चुनाव चिह्न अलॉट कर दिया था. चुनाव आयोग की ओर से शिवसेना के चुनाव निशान 'धनुष बाण' को फ्रीज कर दिया गया था. उद्धव ठाकरे ने इसी आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. अब हाईकोर्ट ने उद्धव की इस याचिका को खारिज कर दिया है.
EC को जल्द फैसला लेना का आदेश
कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को जल्द से जल्द कोई निर्णय लेने का आदेश दिया है. बता दें कि शिवसेना में हुई बगावत के बाद शिंदे गुट और उद्धव गुट दोनों ने ही शिवसेना पर अपना दावा किया था. शिवसेना के नाम और चुनाव चिह्न 'धनुष-बाण' को लेकर खींचतान तेज हो गई थी. इसी बीच अंधेरी सीट पर उपचुनाव के चलते चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को नया नाम और नया चुनाव निशान जारी कर दिया था. चुनाव आयोग ने तब तक के लिए चुनाव चिह्न 'धनुष-बाण' को फ्रीज कर दिया था.
उद्धव ठाकरे से कोर्ट ने क्या कहा?
उद्धव की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने उपचुनाव के चलते ही ऐसी व्यवस्था की थी. कोर्ट ने कहा कि अब उपचुनाव हो चुके हैं, तो ऐसे में अंतरिम आदेश का अब कोई अस्तित्व नहीं बचता है. कोर्ट ने उद्धव गुट से पूछा कि अब अदालत को चुनाव आयोग के अंतिम विचार का इंतजार क्यों नहीं करना चाहिए? वहीं चुनाव आयोग ने कोर्ट से कहा कि वो एक संवैधानिक निकाय है और किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए उसे समयसीमा में नहीं बांधा जा सकता है.
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