नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने लेखक सलमान रुश्दी के दिल्ली के सिविल लाइंस में स्थित घर की कीमत 130 करोड़ रुपये लगाई है. बता दें सलमान रुश्दी के पिता अनीस अहमद रुश्दी ने कांग्रेस नेता भीकूराम जैन को 1970 में घर बेचने के लिए करार किया था. विवाद के कारण ये सौदा नहीं हो पाया था. जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा.


सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिसंबर, 2012 को भीकूराम जैन के पक्ष में फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने रुश्दी को कोर्ट के अंतिम आदेश के दिन तक बाजार मूल्य के हिसाब से मकान को जैन के हवाले करने को कहा. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बाजार मूल्य से मकान की कीमत तय करने की जिम्मेदारी दिल्ली हाईकोर्ट को दी थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने मकान की कीमत 130 करोड़ रुपये आंकी है. जस्टिस राजीव साही एंडलॉ ने बताया कि अगर जैन इस समय संपत्ति को नहीं खरीद सकते तो रुश्दी को 130 करोड़ में वह मकान छह महीने के अंदर किसी और को बेचना होगा.


हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर सलमान रुश्दी तय समय में मकान को 130 करोड़ में नहीं बेच पाते तो ऐसी स्थिति में जैन 60 दिनों के अंदर संपत्ति को 75 करोड़ रुपये में खरीद सकते हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि अगर जैन तय सीमा में 75 करोड़ में संपत्ति नहीं खरीदते हैं, तो  रुश्दी को 1970 में संपत्ति पर हुए करार से राहत मिल जाएगी.


क्या था पूरा मामला-


बता दें सलमान  रुश्दी के पिता अनीस अहमद  रुश्दी ने भीकूराम जैन को 3.75 लाख रुपये में घर बचने का सौदा किया था. जिस पर भीकूराम जैन ने  रुश्दी को 50,000 रुपये पेशगी दी थी. साथ ही कहा था कि आयकर अधिकारियों से कर प्रमाणपत्र मिलने के बाद बाकी की रकम भी चुका दी जाएगी, लेकिन करार में हुई शर्तों को लेकर दोनों परिवारों के बीच विवाद हो गया और मामला कोर्ट में चला गया.


भीकूराम जैन ने 1977 में मामले को लेकर केस दर्ज करवाया. जिस पर 1983 में ट्रायल कोर्ट ने जैन के पक्ष में फैसला सुनाया. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 3.25 लाख रुपये चुकाने के बाद जैन को संपत्ति दे दी जाए. इस फैसले के खिलाफ  रुश्दी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. हाईकोर्ट ने  रुश्दी के पक्ष में फैसला सुनाया. जिस पर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भीकूराम जैन के हक में फैसला सुनाया.


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