Aryan Khan Case: मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) को आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस में बुधवार (17 मई) को दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत दी. हाई कोर्ट ने 22 मई तक वानखेड़े के खिलाफ गिरफ्तारी सहित कोई भी कार्रवाई करने पर रोक लगाई है. इसके अलावा वानखेड़े को बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर करने को कहा है.
यह निर्देश ऐसे समय आया है जब सीबीआई ने गुरुवार (18 मई) को आर्यन खान क्रूज ड्रग्स मामले को लेकर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है. रिट याचिका के आधार पर वानखेड़े को राहत मिली है. इसमें वानखेड़े और एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच चैट सामने आई है. इसमें खुलासा हुआ है कि एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारी खुद चाहते थे की आर्यन खान को एनसीबी की कस्टडी में ज्यादा से ज्यादा दिनों तक रखा जाए.
सीबीआई ने क्या आरोप लगाया?
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि वानखेड़े ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कथित तौर पर ड्रग्स मामले में नहीं फंसाने के लिए उनके परिवार से 25 करोड़ रुपये रिश्वत मांगी थी. इसे लेकर सीबीआई ने हाल में वानखेड़े के ठिकानों पर छापेमारी कर एफआईआर दर्ज की थी.
सीबीआई ने एनसीबी की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) और धारा 388 (धमकी देकर जबरन वसूली) के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वतखोरी से संबंधित प्रावधानों के तहत वानखेड़े और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
एंटी-ड्रग्स एजेंसी एनसीबी ने तीन अक्टूबर, 2021 को आर्यन खान को गिरफ्तार किए था. खान करीब 25 दिन जेल में रहे और उन्हें 28 अक्टूबर, 2021 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी. एनसीबी ने 27 मई, 2022 को आर्यन खान को क्लीन चिट देते हुए कहा था कि उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं.
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