नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले मेंआज कर्नाटक कांग्रेस के नेता डी के शिवकुमार को जमानत दे दी है. शिवकुमार को जमानत देते हुए जस्टिस सुरेश कैत ने कहा कि कांग्रेस नेता राहत पाने के ‘‘हकदार’’ हैं क्योंकि उनके खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं दिखाया गया जिससे उनके भागने की आशंका हो.


जस्टिस कैत ने कहा, ''शिवकुमार सबूतों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि दस्तावेज जांच एजेंसियों के पास हैं. साथ ही वह अब सत्ता में नहीं हैं और यह दिखाने के लिए भी कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने या उनके परिवार के सदस्यों या करीबी सहयोगियों ने गवाहों को प्रभावित किया है.'' इसके साथ ही कोर्ट ने शिवकुमार को पूछताछ के लिए हमेशा उपलब्ध रहने को कहा.


कोर्ट ने आदेश दिया कि शिवकुमार को 25 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर रिहा किया जाए. ईडी ने शिवकुमार को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तीन सितंबर को गिरफ्तार किया था. वह ज्यूडिशियल कस्टडी के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं. उन्होंने जमानत नहीं देने के निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.


सोनिया गांधी ने तिहाड़ पहुंचकर जाना डीके शिवकुमार का हाल


तिहाड़ में शिवकुमार से मिलीं सोनिया गांधी
कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज डी के शिवकुमार से मुलाकात की थी. कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी सुबह करीब नौ बजे तिहाड़ पहुंचीं थी. एक सूत्र ने बताया कि सोनिया कर्नाटक के वरिष्ठ कांग्रेस नेता शिवकुमार की खैरियत जानने के साथ साथ उनके प्रति एकजुटता प्रकट करने जेल पहुंचीं. इससे पहले सोनिया गांधी ने आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से भी तिहाड़ पहुंचकर मुलाकात की थी.


क्या है मामला?
दरअसल साल 2017 में आयकर विभाग ने शिवकुमार के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी. दिल्ली में उनके एक ठिकाने से करीब 8 करोड़ नकद भी मिले थे. आयकर विभाग ने कोर्ट में चार्जशीट दायर की. इसके बाद आयकर विभाग के आरोपपत्र के आधार पर ईडी ने डीके शिवकुमार पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुकदमा दर्ज किया. बाद में डीके शिवकुमार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. कोर्ट से उन्हें तब राहत मिल गई. लेकिन कोर्ट में हार के बाद ईडी ने बेंगलूरु से दिल्ली पूछताछ के लिए बुलाया था और पूछताछ के दौरान ही डी के शिवकुमार को गिरफ्तार कर लिया गया.