दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनावी आदेश पर लगाई रोक, केंद्र को भी नोटिस जारी; कहा- चार हफ्तों में दें जवाब
Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान यह साफ किया की बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव की प्रक्रिया फिलहाल जारी रहेगी और चुनाव परिणाम भी जारी किए जाएंगे.

Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि केवल उनके संबद्ध राज्य ईकाईयों के चुने हुए प्रतिनिधि ही आगामी चुनावों में भाग लेने के लिए अधिकृत होंगे. राज्यों के कुछ प्रतिनिधियों को वोटर लिस्ट से बाहर करने को लेकर बॉक्सिंग फेडरेशन का जारी किया गया सर्कुलर रद्द किया गया है. अब इसको लेकर 28 मार्च को चुनाव होंगे.
दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी 7 मार्च के सर्कुलर को निरस्त करने का आदेश दिया है. वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को चार हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया अहम आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान यह साफ किया की बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव की प्रक्रिया फिलहाल जारी रहेगी और चुनाव परिणाम भी जारी किए जाएंगे, लेकिन यह चुनाव परिणाम दिल्ली हाईकोर्ट के आने वाले अंतिम फैसले पर ही निर्भर करेंगे. बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ़ इंडिया का चुनाव आगामी 28 मार्च को होना है. मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा की बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव पर फिलहाल हम कोई आदेश जारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में भविष्य में होने वाली सुनवाई पर हमारा जो आखिरी फैसला होगा वही फैसला मान्य होगा।
दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है
दिल्ली हाईकोर्ट में यह याचिका दिल्ली एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन की तरफ से दाखिल की गई थी. दरअसल, निर्वाचित अधिकारी ने दिल्ली एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन के दो प्रतिनिधियों का नाम 7 मार्च के सर्कुलर के आधार पर वोटर लिस्ट से हटा दिया था. निर्वाचित अधिकारी ने हिमाचल प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन की ओर से नामित किए गए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के भी नाम को भी वोटर लिस्ट से हटा दिया था. दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन की तरफ से कहा गया की 7 मार्च का सर्कुलर स्पोर्ट्स कोड का उल्लंघन करता है.
चुनिंदा लोगों को वोटर लिस्ट में रखा
यह सर्कुलर बीएफआई के अध्यक्ष अजय सिंह की मनमानी को भी दर्शाता है. वहीं दिल्ली हाईकोर्ट में यह भी कहा गया कि अजय सिंह ने वोटर लिस्ट में चुनिंदा लोगों को रखा ताकि उन्हें जीत मिल सके, हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से पेश वकील ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया अपने एडवांस दौर में है और ऐसी स्थिति में कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जो दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई अगस्त में करेगा.
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