विपक्षी दलों के 'INDIA' के खिलाफ याचिका पर दिल्ली HC ने कहा- 'सुनवाई तो करनी होगी', EC, केंद्र और 26 पार्टियों को भेजा नोटिस
Delhi High Court: लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी का मुकाबला करने के लिए 26 विपक्षी दलों ने 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' (इंडिया) नाम के गठबंधन का एलान किया है.
Opposition Alliance I.N.D.I.A.: विपक्षी दलों के गठबंधन 'I.N.D.I.A.' के नाम के खिलाफ जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार (4 अगस्त) को केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और विपक्ष की 26 पार्टियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
विपक्षी दलों के गठबंधन के खिलाफ दाखिल याचिका में कहा गया कि इंडिया शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए. याचिका में ये भी कहा गया कि चुनाव आयोग को शिकायत दी थी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.
जनहित याचिका में कहा गया कि INDIA शब्द के इस्तेमाल से चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हो पाएगा और इससे माहौल बिगड़ने का भी अंदेशा रहेगा. लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बनाए गए 26 विपक्षी दलों के गठबंधन को इंडिया नाम दिया गया है. इस गठबंधन के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के सभी नेता हमलावर हैं.
सुनवाई किए जाने की जरूरत है- दिल्ली हाईकोर्ट
पीटीआई के मुताबिक, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस अमित महाजन की पीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत निर्वाचन आयोग और 26 राजनीतिक दलों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि मामले पर सुनवाई किए जाने की जरूरत है. पीठ ने कहा, ''इस पर सुनवाई करनी होगी. सुनवाई किए जाने की जरूरत है. नोटिस जारी किए जाते हैं.''
हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने इस स्तर पर कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और कहा कि प्रतिवादियों की दलीलें सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता. पीठ ने कहा, ''हम इस तरह का कोई आदेश पारित नहीं कर सकते. दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया आने दीजिए. हम निश्चित रूप से इस पर गौर करेंगे.''
इंडिया शब्द और राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल पर लगे रोक- याचिकाकर्ता
याचिकाकर्ता गिरीश भारद्वाज ने कहा कि याचिका के ज्ञापन में जिन 26 राजनीतिक दलों का जिक्र है, उनमें से 16 दलों के प्रमुख नेता और सदस्य 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन बनाने के वास्ते 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में एकत्रित हुए थे और रणनीति तैयार करने तथा गठबंधन एवं उसके संयोजक का नाम चुनने की खातिर बेंगलुरु में फिर से मिलने पर सहमत हुए थे.
याचिका में विपक्षी दलों के 'इंडिया' शब्द का इस्तेमाल करने पर अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध किया गया है. इसमें ये भी आग्रह किया गया है कि प्रतिवादी राजनीतिक गठबंधन को 'इंडिया' शब्द के साथ राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल करने की इजाजत भी न दी जाए.
याचिका में ममता और राहुल के बयानों का किया जिक्र
याचिका में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों का जिक्र किया गया है. इसमें कहा गया है, ''...राहुल गांधी ने हमारे राष्ट्र का नाम घसीटकर बहुत ही चालाकी से अपने गठबंधन का नाम हमारे राष्ट्र के नाम के रूप में पेश किया और यह दिखाने की कोशिश की कि एनडीए/बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे ही देश यानी भारत के खिलाफ खड़े हैं. राहुल गांधी के इस प्रयास ने आम लोगों के मन में भ्रम पैदा कर दिया कि 2024 के आम चुनाव राजनीतिक दलों के बीच या गठबंधन और हमारे देश के बीच की लड़ाई होंगे.''
याचिका में कहा गया है, ''इस तरह का भ्रम पैदा करके प्रतिवादी राजनीतिक दल हमारे देश के नाम का अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं.'' इसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने निर्वाचन आयोग को एक अभ्यावेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
विपक्षी गठबंधन को मिला इंडिया नाम
लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी का मुकाबला करने के लिए 26 विपक्षी दलों ने कर्नाटक के बेंगलुरु में 17-18 जुलाई को आयोजित अपनी बैठक में 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' (इंडिया) नाम के गठबंधन का एलान किया था.
(इनपुट पीटीआई-भाषा से भी)
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