DJB के बैलेंस शीट न तैयार करने को लेकर जनहित याचिका, HC ने दिल्ली सरकार और जल बोर्ड से मांगा जवाब
Delhi High Court News: जनहित याचिका में मांग की गई है कि दिल्ली जल बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह साल 2015 से लेकर अब तक की बैलेंस शीट तैयार करें.
Delhi High Court News: दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पिछले कुछ सालों से बैलेंस शीट न तैयार करने के मुद्दे को लेकर सवाल उठाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, दिल्ली जल बोर्ड और सीएजी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना की तरफ से दायर की गई जनहित याचिका में दिल्ली जल बोर्ड के खातों का ऑडिट करवाने की भी मांग की गई है.
दिल्ली हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड ने साल 2015 के बाद से बैलेंस शीट नहीं तैयार की है और इसकी वजह से दिल्ली जल बोर्ड के खातों का ऑडिट भी नहीं हो पा रहा. याचिका में कहा गया है कि 11 मई 2021, 24 मई 2021 और 22 जुलाई 2021 के जवाब से ये साफ हो रहा है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 और उसके बाद की बैलेंस शीट अभी भी तैयार करने का काम जारी है.
इसी आधार पर जनहित याचिका में मांग की गई है कि दिल्ली जल बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह साल 2015 से लेकर अब तक की बैलेंस शीट तैयार करें. इसके साथ ही कोर्ट से मांग की गई है कि दिल्ली जल बोर्ड की बैलेंस शीट के ऑडिट जांच का भी निर्देश दिया जाए.
हालांकि जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली जल बोर्ड के वकील ने हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह याचिका राजनीतिक मकसद से दायर की गई है क्योंकि याचिका दायर करने वाले बीजेपी के प्रवक्ता हैं. हालांकि कोर्ट में मौजूद सीएजी के वकील ने कोर्ट को जानकारी दी कि क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से 2015 के बाद से बैलेंस शीट नहीं तैयार की गई लिहाजा उसके खातों की जांच नहीं की जा सकती.
जिसके बाद बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, दिल्ली जल बोर्ड और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग को नोटिस जारी कर 4 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई तक जवाब देने को कहा है.
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