NEET UG 2022: दिल्ली हाईकोर्ट का NTA को नोटिस, गलत सवालों को लेकर मांगा जवाब
Delhi HC Notice to NTA: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने नीट यूजी 22 की परीक्षा में पूछे गए गलत सवालों को लेकर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी -एनटीए (NTA) को नोटिस जारी किया है.
NEET UG 22 Latest News: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने नीट यूजी 22 की परीक्षा में पूछे गए गलत सवालों को लेकर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी -एनटीए (NTA) को नोटिस जारी किया है. कोर्ट का कहना है कि एनटीए ये साफ करें कि इन गलत सवालों पर नीट यूजी 22 की परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवारों को पूरे अंक दिए जाने चाहिए या नहीं. कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 23 सितंबर रखी है. ये आदेश न्यायमूर्ति संजीव नरूला (Sanjeev Narula) की बेंच ने दिया है. इस मामले में हाईकोर्ट में ये याचिका नीट यूजी 2022 (NEET UG- 2022 ) की परीक्षा में 55 वीं रैंक लाने वाले अभीनीत मिश्रा ने दायर की है. इस मामले में याचिकाकर्ता उम्मीदवार की तरफ से सीनियर एडवोकेट प्रदीप दीवान के साथ अधिवक्ता कमलेश कुमार ने जिरह की थी.
क्या है मामला
गौरतलब है कि 7 सितंबर नीट यूजी 2022 का रिजल्ट घोषित किया गया था. इसमें अभीनीत मिश्रा की 55 रैंक आई थी. अभीनीत ने 720 में से उसने 700 अंक हासिल किए हैं. जब नीट यूजी 2022 परीक्षा का आंसर शीट आई तो उन्होंने इस बात को चैलेंज किया कि परीक्षा में तीन सवाल गलत तरीके फ्रेम किए गए थे. इसके लिए उन्होंने अपनी ये आपत्ति एनटीए में दर्ज कराई थी. ये एनटीए का ही नियम है कि यदि किसी सवाल में परेशानी हो तो परीक्षा देने वाले उम्मीदवार सवाल उठा सकते हैं. हालांकि एनटीए ने अभीनीत की आपत्ति का कोई जवाब नहीं दिया. इसके बाद अभीनीत ने इसे हाईकोर्ट में चैलेंज किया. उसने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की. उसने कोर्ट को बताया कि परीक्षा में पूछे गए तीन सवाल गलत थे. इसके पीछे याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि नीट की कोचिंग कराने वाले माने हुए इंस्टीट्यूट ने भी माना है कि परीक्षा में पूछे गए ये सवाल गलत हैं.
एनटीए का रूल गलत सवाल पर
परीक्षा में पूछे गए सवालों के ऑप्शन गलत होने पर एनटीए का ही रूल ये कहता है कि आपको उस सवाल के लिए सभी उम्मीदवारों को पूरे अंक देने होंगे. गौरतलब है कि 13 सिंतबर को ये कोर्ट सुनवाई के लिए आया था. इसे लेकर कोर्ट ने एनटीए से सवाल किया कि जब बच्चे ने आपको आपत्ति उठाई थी कि सवालों के जवाब गलत थे, तो आपने उस पर क्या किया. कोर्ट ने एनटीए से पूछा कि इसका प्रोसीजर क्या है. कोर्ट के इस सवाल के जवाब में एनटीए ने कहा कि पहले हमारी एक्सपर्ट कमेटी आपत्ति को देखती है. इस पर कोर्ट ने नोटिस इश्यू करते हुए ये आदेश दिया कि आपकी एक्सपर्ट कमेटी ने क्या कंसीडर किया और उनका क्या ओपिनियन था वो सारी चीजें आप हमें डिटेल में बताएं. इसके लिए कोर्ट ने 23 सितंबर की तारीख तय की है.
नीट -यूजी परीक्षा 2022
नीट यूजी 2022 परीक्षा 17 जुलाई, 2022 को देश-विदेश में 500 से अधिक जगहों में हुई थी. इसमें 18,72,343 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था. परीक्षा केवल 17,64,571 उम्मीदवारों ने दी थी. इसमें 10,01,015 छात्राएं 7,63,545 छात्र थे. इन छात्र-छात्राओं में से 09 लाख 93 हजार 69 बच्चों को काउंसलिंग के लिए सफल घोषित किया गया है. इस परीक्षा में इस साल यूपी, महाराष्ट्र और राजस्थान अव्वल रहे.
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