दिल्ली HC से कुलदीप बिश्नोई को झटका, कंपनी को जमा करने होंगे 1.87 करोड़ रुपये, जानिए पूरा मामला
Haryana: हरियाणा बीजेपी के नेता कुलदीप बिश्नोई पर फार्महाउस की लीज खत्म होने के बाद भी जबरन कब्जा बनाए रखने का आरोप है. सत्र अदालत ने इस मामले में उन्हें रकम जमा करने को कहा था.
Kuldeep Bishnoi: दिल्ली हाईकोर्ट ने हरियाणा के बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई के स्वामित्व वाली कंपनी मेसर्स सेठ इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को ट्रायल कोर्ट के आदेश के अनुसार 50 प्रतिशत राशि जमा करने का निर्देश दिया है. फार्महाउस लीज विवाद से जुड़े एक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने सेठ इंटरप्राइजेज पर 3.75 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया था. हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक कुलदीप बिश्नोई की कंपनी को 1.87 करोड़ रुपये जमा करने होंगे.
मामला रजोकरी गांव में स्थित एक फार्महाउस से जुड़ा है. 20 मई 2013 को सेठ इंटरप्राइजेज के मैनेजिंग डायरेक्टर कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार ने आवासीय उपयोग के लिए इस फार्महाउस को पट्टे (लीज) पर लिया था. इसके लिए 4.25 लाख रुपये प्रति माह की दर से किराया तय हुआ था.
लीज खत्म होने के बाद भी रहा कब्जा
साल 2015 में ये लीज खत्म हो गई लेकिन उसके बाद भी इस संपत्ति को उसे मालिकों का वापस नहीं किया गया और न ही इस दौरान कोई शुल्क दिया गया. इस दौरान उन्हें दो कानूनी नोटिस भी मिले. मालिकों की तरफ से दायर मुकदमे में कहा गया कि आवासीय परिसर पर लिए जाने के बावजूद इसका इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों के लिए गया. आरोप के मुताबिक इसे हरियाणा जनहित कांग्रेस का मुख्यालय बताया गया.
सत्र अदालत ने दिया था आदेश
दिल्ली की सत्र अदालत ने नवम्बर 2022 में एक फैसले में अप्रैल 2015 से अप्रैल 2017 तक की अवधि के लिए प्रतिमाह 4.25 लाख के हिसाब से शुल्क अदा करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही नवंबर 2020 तक हर दो साल पर इस राशि का हिसाब 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ करने का निर्देश दिया. अदालत ने कुल रकम जो कि 3.75 करोड़ रुपये हो रही थी, अदालत में जमा करने का निर्देश दिया था.
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