नई दिल्लीः दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से कहा है कि वह, कारोबारी रतुल पुरी को पिछले सप्ताह अग्रिम जमानत देने से इंकार किए जाने के बाद, अगस्ता वेस्टलैंट हेलीकॉप्टर प्रकरण से जुड़े धन शोधन मामले में हुई प्रगति पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे. जस्टिस सुनील गौड़ ने कहा कि स्थिति रिपोर्ट में ‘‘याचिकाकर्ता (पुरी) की (कथित) धनशोधन में अभी तक पता चली वास्तविक भूमिका के बारे में भी बताया जाना चाहिए.’’


कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से यह भी पूछा कि वह पुरी को हिरासत में ले कर पूछताछ करने की मांग क्यों कर रही है. अदालत ने इस मामले को 22 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया.


गौरतलब है कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी ने अग्रिम जमानत से इनकार करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है.


प्रवर्तन निदेशालय ने पुरी की अग्रिम जमानत का पुरजोर विरोध करते हुए कहा था कि निचली अदालत पहले ही उसके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर चुकी है.


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