दिल्ली HC का आदेश- विदेशी जमातियों को क्वांरटीन सेंटर से 9 अलग-अलग जगह किया जाए शिफ्ट
मरकज को दिल्ली पुलिस को जमातियों के ठहरने की पूरी जानकारी देनी होगी. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस की इजाजत के बिना इन्हें कहीं और शिफ्ट भी नहीं किया जाएगा.
नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ने गुरुवार को तब्लीगी जमात के काउंसिल द्वारा दाखिल दो याचिकाओं का निपटारा कर दिया. हाईकोर्ट ने ये याचिकाएं इस डायरेक्शन के साथ डिस्पोज की है कि सभी विदेशी जमातियों को क्वारंटीन सेंटर से 9 अलग-अलग निर्धारित जगहों पर शिफ्ट किया जाए.
अदालत ने अपने आदेश में यह बात भी कही है की मरकज़ को ही इन जमातियों के खाने और जरूरत के सामान कि जिम्मेदारी उठानी होगी. इसके साथ ही मरकज को दिल्ली पुलिस को जमातियों के ठहरने की पूरी जानकारी भी देनी होगी. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस की इजाजत के बिना इन्हें कहीं और शिफ्ट भी नहीं किया जाएगा.
बता दें दिल्ली में अलग-अलग क्वारंटीन सेंटर में करीब 910 विदेशी जमाती रह रहे है. इनका क्वारंटीन पीरियड खत्म होने के बाद भी दिल्ली पुलिस की गुजारिश पर इन्हें इन क्वारंटीन सेंटर में ही रखा गया था. इन जमातियों पर आरोप है की इन्होंने वीजा नियमो का उलंघन किया और टूरिस्ट वीजा पर भारत आकर धार्मिक गतिविधियों में शामिल हुए.
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 3 देशों के 536 जमातियों के खिलाफ फाइल की चार्जशीट