दिल्ली हाईकोर्ट ने साकेत गोखले को दिए आदेश, कहा-मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी के खिलाफ ट्वीट करें डिलीट
सामाजिक कार्यकर्ता साकेत गोखले को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी के खिलाफ ट्वीट करना काफी भारी पड़ रहा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके मानहानिकारक ट्वीट्स को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है.
नई दिल्लीः दिल्ली हाई कोर्ट ने आज एक मामले में सुनवाई करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता साकेत गोखले को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी के खिलाफ कथित मानहानिकारक ट्वीट्स को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है. एक अंतरिम आदेश में, न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने यह भी कहा कि यदि गोखले आदेश के 24 घंटे के भीतर निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो ट्विटर ट्वीट को हटा देगा.
कोर्ट ने संयुक्त राष्ट्र में पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी को भी कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में ट्विटर को शामिल करने के लिए कहा. बता दें कि साकेत गोखले ने 13 और 26 जून को अपने ट्वीट में लक्ष्मी पुरी द्वारा स्विट्जरलैंड में खरीदी गई कुछ संपत्ति का उल्लेख किया और इसमें उनके पति का भी जिक्र किया गया था.
कोर्ट ने लक्ष्मी पुरी द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे पर आदेश पारित करते हुए गोखले को ट्वीट हटाने का निर्देश दिया है. करंजावाला एंड कंपनी के माध्यम से दायर अपने मुकदमे में लक्ष्मी पुरी ने आरोप लगाया कि गोखले के किए गए ट्वीट्स में उनके और उनके परिवार के खिलाफ झूठे और तथ्यात्मक रूप से गलत, अपमानजनक, निंदात्मक और आरोप लगाए गए हैं.
कोर्ट ने आदेश देते हु कहा कि 'गोखले की ओर से किए गए लक्ष्मी पुरी के खिलाफ सभी ट्वीट्स तुरंत हटा लिए जाएं. इसके साथ ही उन ट्वीट्स को भी हटाया जाए जो उसका हिस्सा हैं.' इसके अलावा कोर्ट ने गोखले को लक्ष्मी पुरी और उनके पति केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ अपने ट्विटर अकाउंट पर कोई भी मानहानिकारक, निंदनीय या तथ्यात्मक रूप से गलत ट्वीट पोस्ट करने से रोका गया है.
इसे भी पढ़ेंः
मेहुल चोकसी को डोमिनिका कोर्ट ने शर्तों के साथ दी जमानत, एंटिगुआ जाने की इजाजत
Gateway Of India के पास समुद्र में गिरी महिला, 50 साल के शख्स ने लगाई छलांग और फिर...