AAP विधायक जितेंद्र सिंह तोमर का निर्वाचन रद्द, शैक्षणिक योग्यता के बारे गलत जानकारी देने का मामला
इस बार भी आम आदमी पार्टी ने त्रि नगर विधानसभा सीट पर जितेंद्र सिंह तोमर को टिकट दिया है. दिल्ली में सभी 70 सीटों पर 8 फरवरी को चुनाव होने हैं. नतीजे 11 फरवरी को घोषित किए जाएंगे.
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने 2015 के चुनाव में अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे गलत जानकारी देने के आरोप में दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर का निर्वाचन रद्द कर दिया है. तोमर दिल्ली की त्रि नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं. इस बार भी त्रि नगर सीट से आम आदमी पार्टी ने जितेंद्र सिंह तोमर को ही टिकट मिला है.
फर्जी डिग्री का मामले के चलते जीतेंद्र सिंह तोमर को दिल्ली सरकार में कानूनी मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था. जीतेंद्र सिंह तोमर 2013 और 2015 में त्रिनगर सीट से चुनाव लड़ चुके हैं. 2013 में तोमर को करीब 2800 वोट से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि 2015 में उन्होंने करीब 22 हजार वोट से जीत दर्ज की थी. जीतेंद्र सिंह तोमर को 2015 में दिल्ली सरकार में कानून मंत्री बनाया गया था. लेकिन जुलाई 2015 में उन्हें दिल्ली पुलिस ने फर्जी डिग्री के मामले में गिरफ्तार किया. हालांकि कुछ वक्त के बाद उन्हें जमानत मिल गई थी.
Delhi High Court quashes election of former Delhi Law Minister and AAP MLA Jitender Singh Tomar from Tri Nagar assembly constituency for wrong declaration of educational qualification in the election affidavit. pic.twitter.com/py0tR62rvO
— ANI (@ANI) January 17, 2020
कोर्ट ने बीजेपी के एक नेता की याचिका पर तोमर के चुनाव को खारिज करने का आदेश पारित किया. जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ ने कहा, ‘‘याचिका को मंजूर किया जाता है.’’ तोमर आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं और शनिवार को वह त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र से नॉमिनेशन दायर कर सकते हैं.
8 फरवरी को दिल्ली में चुनाव
जाहिर है कि दिल्ली में सभी सीटों पर आप ने उम्मीदवारों का एलान कर दिया है. साल 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 में से 67 सीटों पर जीत दर्ज की थी. इस बार दिल्ली में 8 फरवरी को वोटिंग होनी है. नतीजे 22 फरवरी को घोषित किए जाएंगे.