दिल्ली हाईकोर्ट ने वेबसाइट और केबल ऑपरेटर्स को फुटबाल मैचों का प्रसारण करने पर लगाई रोक
जज प्रतिभा एम सिंह ने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया प्राइवेट लि. (सोनी) की याचिका पर यह अंतरिम निर्देश दिया है.
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने वेबसाइट, केबल ऑपरेटर्स और इंटरनेट सेवा देने वालों समेत 160 इकाइयों पर सोनी से बिना लाइसेंस लिए अवैध तरीके से किसी भी रूप में 2018 फीफा विश्व कप के प्रसारण पर रोक लगा दी है. फुटबाल विश्वकप 14 जून से शुरू हो रहा है. बता दें कि सोनी को फुटबाल विश्वकप के प्रसारण का अधिकार मिला है.
जज प्रतिभा एम सिंह ने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया प्राइवेट लि. (सोनी) की याचिका पर यह अंतरिम निर्देश दिया. याचिका में यह आशंका जतायी गई थी कि केबल परिचालक और वेबसाइट कार्यक्रम के अनाधिकृत पारेषण में शामिल हो सकती हैं.
कोर्ट ने इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और दूरसंचार विभाग (डीओटी) से यह सुनिश्चित करने को कहा कि इंटरनेट सेवा प्रदाता उन वेबसाइट को ब्लॉक करें जो विश्वकप फुटबाल मैच का अवैध तरीके से प्रसारण कर सकती हैं और जिनके नाम कंपनी की याचिका में हैं.
कोर्ट ने सभी 160 इकाइयों को सोनी की याचिका पर अपना रुख बताने के लिये तलब किया और मामले की अगली सुनवाई के लिए चार सितंबर की तारीख रखी है.
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