नई दिल्लीः आईएनएक्स मीडिया मामले में आरोपी देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने पी चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी है. फिलहाल पी चिदंबरम न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है. दिल्ली हाई कोर्ट ने आज पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया.
जस्टिस सुरेश कैत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को जमानत देने से इंकार करते हुए कहा कि सबूतों से छेड़छाड़ होने की कोई गुंजाइश नहीं है लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि इस संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता कि चिदंबरम गवाहों पर असर डाल सकते हैं.
सीबीआई ने बीती 21 अगस्त को पी चिदंबरम को उनके जोर बाग स्थित घर से गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार किये जाने के बाद से ही पूर्व वित्त मंत्री और गृह मंत्री चिदंबरम हिरासत में हैं. उन्होंने लोअर कोर्ट का रुख न करके सीधे हाई कोर्ट में नियमित जमानत के लिये याचिका दायर की थी. बता दें कि पी चिदंबरम तीन अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं.
सीबीआई ने 15 मई 2017 को एक एफआईआर दर्ज की थी और आरोप लगाया था कि चिदंबरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान 2007 में आईएनएक्स मीडिया समूह को 305 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश हासिल करने के लिये एफआईपीबी की मंजूरी देने में अनियमितता की गई. इसके कुछ समय बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी इस संदर्भ में 2017 में मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला दर्ज किया था.
आपको बता दें कि पिछले सोमवार यानी 23 सितंबर को हुई सुनवाई में चिंदबरम के वकील ने कपिल सिब्बल ने कहा कि मामला 2007 का है. इस मामले में सबूतों और गवाहों के साथ छेड़छाड़ की आशंका नहीं है. इसलिए चिदंबरम को जमानत दी जानी चाहिए.
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