Court Rejects Sanjay Singh Bail Plea: दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (7 फरवरी) को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी. हाईकोर्ट ने संजय सिंह की जमानत अर्जी पर 31 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा था.


इससे पहले आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता संजय सिंह को बीती 5 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा था. सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई 5 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी थी.


हाईकोर्ट ने 31 जनवरी को सुरक्षित रखा था फैसला
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की ओर से यह सूचित किए जाने के बाद मामले को स्थगित कर दिया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंह की नियमित जमानत याचिका पर आदेश 31 जनवरी को सुरक्षित रख लिया था.


सॉलिसिटर जनरल राजू ने अदालत से अनुरोध किया, ''उन्होंने (संजय सिंह ने) हाईकोर्ट के समक्ष नियमित जमानत के लिए अर्जी दाखिल की हुई और उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है. इसलिए कृपया मामले की सुनवाई कुछ समय के लिए स्थगित कर दी जाए.''


अब 5 मार्च को होगी सुप्रीम कोर्ट में जमानत पर सुनवाई
पीठ ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई पांच मार्च के लिए निर्धारित कर दी गयी है. शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 नवंबर को आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली सिंह की याचिका पर केंद्र और ईडी से जवाब मांगा था.


इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार (6 फरवरी) को संजय सिंह को दूसरी बार पुलिस हिरासत में संसद में भाग लेने और राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दे दी. सिंह को 5 फरवरी को शपथ लेने की अनुमति नहीं मिलने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है. 


(इनपुट भाषा और आईएएनएस से भी)


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