(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Twitter Blue Tick Case: पूर्व CBI निदेशक एम नागेश्वर राव को हाईकोर्ट से राहत, हटाया गया 25 हजार का जुर्माना
M. Nageswara Rao: इस याचिका में एम. नागेश्वर राव (M. Nageswara Rao) ने दावा किया था कि ट्विटर पर उनके अकाउंट को ब्लू टिक मिला था, लेकिन मार्च 2022 में यह हटा दिया गया.
Delhi High Court: सीबीआई (CBI) के पूर्व अंतरिम निदेशक एम. नागेश्वर राव (M. Nageswara Rao) को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) से राहत मिली है. कोर्ट ने पूर्व सीबीआई निदेशक पर लगाए गए 25 हजार रुपये के जुर्माने को हटाने का आदेश दिया है. नागेश्वर राव ने टि्वटर ब्लू टिक हटाए जाने को लेकर याचिका दाखिल की थी, जिसे बाद कोर्ट ने उनपर यह जुर्माना लगाया था.
भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के सेवानिवृत्त अधिकारी राव ने कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी और कहा कि वह एक पेंशनभोगी हैं, जो ‘‘बस अपनी पहचान को सुरक्षित रखने के लिए कह रहा था". जस्टिस यशवंत वर्मा ने जुर्माना हटाते हुए आदेश दिया, ‘‘याचिकाकर्ता की ओर से बिना शर्त माफी मांगने को ध्यान में रखते हुए 17 मई 2022 को लगाए गए जुर्माने को हटाया जाता है.’’ नागेश्वर राव ने इससे पहले भी लिखित तौर पर माफीनामा भेजा था.
दरअसल, अपने ट्विटर अकाउंट से वेरिफिकेशन टैग (ब्लू टिक) को हटाए जाने के खिलाफ राव की याचिका कोर्ट ने मई में खारिज कर दी थी. कोर्ट ने कहा था कि 'सात अप्रैल को निस्तारित रिट याचिका को ध्यान में रखते हुए यह रिट याचिका दाखिल करना बिल्कुल समझदारी नहीं है.'
ब्लू टिक हटाने पर डाली थी याचिका
कोर्ट ने सात अप्रैल को राव को ट्विटर द्वारा कोई प्रतिकूल निर्णय लेने की स्थिति में अपनी शिकायत के संबंध में उचित उपाय करने की छूट दी थी. याचिका में कहा गया था कि कोर्ट के आदेश के अनुसार वह वेरिफिकेशन टैग के लिए फिर से अर्जी दाखिल कर रहे हैं.
ट्विटर और फेसबुक पर ब्लू टिक मिलना आजकल इज्जत का सवाल बनता जा रहा है. हर कोई अपने प्रोफाइल में ब्लू टिक पाना चाहता है. ऐसे ही राव ने भी दावा किया था कि ट्विटर पर उनके अकाउंट को ब्लू टिक मिला था लेकिन, मार्च 2022 में यह हटा दिया गया.
ये भी पढ़ें: