Hotel Restaurant Service Charge: दिल्ली हाईकार्ट (Delhi High Court) ने होटल और रेस्टोरेंट को सर्विस चार्ज (Service Charge) वसूलने पर लगी रोक को हटा दिया है. बीते 4 जुलाई को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने नई गाइडलाइन के जरिए रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज वसूलने पर रोक लगाई थी. इसके बाद नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस फैसले को हाईकार्ट में चुनौती दी थी.
जस्टिस यशवंत वर्मा ने NRAI और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए CCPA के 4 जुलाई के दिशा-निर्देशों को चुनौती देते हुए कहा कि इस मुद्दे पर विचार करने की जरूरत है.
याचिका में की गई थी ये मांग
उन्होंने इस मामले में अधिकारियों का अपना जवाब दाखिल करने को भी कहा है. दरअसल 4 जुलाई को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने गाइडलाइन जारी की थी. इसके मुताबिक, होटल और रेस्टोरेंट बिल में सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते. लेकिन ग्राहक की मर्जी होगी तो वे अपनी इच्छा से सर्विस चार्ज का भुगतान कर सकते हैं. इसके बाद NRAI और अन्य की ओर से वकील नीना गुप्ता और अनन्या मारवाह ने याचिका दायर की थी.
इसमें केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा होटल और रेस्टोरेंट द्वारा वसूले जाने वाले सर्विस चार्ज पर रोक के संबंध में 'अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन' के लिए जारी गाइडलाइन को रद्द करने की मांग थी.
जानिए सर्विस चार्ज को लेकर क्या कहता है नियम
आपको बता दें कि रेस्तरां और होटल आमतौर पर खाने के बिल पर 10 प्रतिशत सेवा शुल्क लेते हैं. यदि कोई उपभोक्ता यह पाता है कि होटल या रेस्तरां सर्विस चार्ज वसूल रहे हैं, तो वह संबंधित इकाई से इसे बिल राशि से हटाने का अनुरोध कर सकता है. जरूरत पड़ने पर ग्राहक, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) नंबर 1915 पर कॉल करके या एनसीएच मोबाइल ऐप के जरिये भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
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