Court News: दिल्ली में होली मिलन समारोह में हुआ था 'आइटम डांस', अब हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज से मांगी रिपोर्ट
Delhi High Court: होली मिलन समारोह के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट के परिसर में आइटम डांस कराने का मामला सामने आया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने इसकी निंदा की और डिस्ट्रिक्ट जज से मामले में रिपोर्ट मांगी है.
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Item Dance In Patiala House Court: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने पटियाला हाउस कोर्ट (PHC) को फटकार लगाई है. दरअसल, सोशल मीडिया पर कोर्ट परिसर में हुए 'होली मिलन' समारोह की वीडियो में देखा गया था कि समारोह के दौरान यहां 'आइटम डांस' कराया गया था. हाई कोर्ट ने कहा कि यह कानूनी पेशे के उच्च नैतिक मानकों के खिलाफ है. इससे न्यायिक संस्थान की छवि को धूमिल किया गया है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में डिस्ट्रिक्ट जज को जल्द से जल्द मामले में रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं और कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है. यह समारोह नई दिल्ली बार एसोसिएशन (NDBA) की तरफ से कराया गया था. समारोह के वीडियो में प्रोफेशनल डांसर को बॉलीवुड गानों में नाचते हुए दिखाया गया था. इन्हीं वीडियो का संज्ञान लेते हुए कोर्ट मे मामले में रिपोर्ट तलब की है.
फैसला होने तक हाउस कोर्ट परिसर का नहीं होगा इस्तेमाल
इसके अलावा, प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश, पटियाला हाउस कोर्ट तीन दिनों के अंदर नई दिल्ली बार एसोसिएशन को कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे. इसके बाद हाई कोर्ट की तरफ से एक्शन लिया जाएगा. कोर्ट ने कहा कि मामले में जल्द रिपोर्ट भेजें और जब तक इस मुद्दे पर अंतिम रूप से फैसला नहीं हो जाता तब तक प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश, नई दिल्ली जिला, पटियाला हाउस कोर्ट परिसर का इस्तेमाल नहीं करेंगे.
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन से दिल्ली HC की अपील
इसके अलावा, यह निर्देश दिया गया है कि जब भी कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन किसी कार्यक्रम के लिए अनुमति लेता है तो अपने सभी कार्यक्रमों से कोर्ट को अवगत कराए. सभी से निवेदन किया गया है कि कानूनों, नियमों और विनियमों का ईमानदारी से पालन किया जाए. ऐसा कुछ न करें जो न्यायिक संस्थान और कानूनी पेशे की गरिमा को कम करे या छवि को धूमिल करे.
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