Amitabh Bachchan Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार(25 नवंबर) को अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें अभिनेता अमिताभ बच्चन की आवाज, उनका नाम या तस्वीर का इस्तेमाल कर ठगी करने वालों पर रोक लगाई है.
अमिताभ बच्चन ने याचिका दायर कर केबीसी और लॉटरी का झांसा देकर कई लोगों पर उनकी तस्वीर और आवाज का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था. इस पर कोर्ट ने कहा कि अब कोई भी ऐसा नहीं कर सकेगा.
सरकार को दिए निर्देश
कोर्ट ने दूरसंचार मंत्रालय और आईटी मंत्रालय से कहा कि वह यह सुनिश्चित करें कि अमिताभ बच्चन के नाम. उनकी आवाज या उनकी तस्वीर का इस्तेमाल बिना इच्छा करने वालों पर कार्रवाई की जाए. साथ ही कोर्ट ने दूरसंचार अधिकारियों को उन वेबसाइट के खिलाफ भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिन पर बच्चन के अधिकारों का उल्लंघन करने वाली सामग्री मौजूद हैं. ऐसे संदेशों को प्रसारित करने वाले टेलीफोन नंबर को भी ‘ब्लॉक’ करने का निर्देश दिया गया.
अमिताभ बच्चन ने क्या कहा?
अमिताभ बच्चन की तरफ से दायर याचिका में यह भी कहा गया था कि उनके नाम और आवाज का इस्तेमाल कर कई ऐसी फर्जी लॉटरी या फर्जी तौर पर केबीसी का जिक्र कर लोगों को ठगा जा रहा है. इससे मेरा नाम बदनाम किया जा रहा है.
कोर्ट ने क्या कहा?
जस्टिस नवीन चावला ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अमिताभ बच्चन एक लोकप्रिय शख्सियत हैं और यदि उन्हें इस स्तर पर राहत नहीं दी गई तो उन्हें एक अपूरणीय क्षति और बदनामी का सामना करना पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि बच्चन ने एक पक्षीय अंतरिम राहत हासिल करने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त दलील पेश की है.
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