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लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा को रोकने के लिए उठाए जाएं उचित कदम- दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान महिलाओं और बच्चों के साथ उत्पीड़न/हिंसा को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं.वहीं सभी पक्षों ने जागरूकता फैलाने और जल्द से जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है.

नई दिल्ली: कोरोना संकटकाल के चलते देशभर में घोषित किए गए लॉकडाउन में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ घरेलू हिंसा/उत्पीड़न के मामलों में बढ़ोतरी का जिक्र करने वाली जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की.

सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार , राष्ट्रीय महिला आयोग, दिल्ली महिला आयोग और महिला और बाल विकास मंत्रालय समेत सभी पक्षों से कहा कि वो ये सुनिश्चित करें कहीं ऐसा ना हो कि लॉकडाउन के चलते महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा/उत्पीड़न के मामलों में तय वक्त में कार्रवाई में कोई व्यवधान ना हो.

कोर्ट ने कहा कि इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे मामलों को रिपोर्ट करने के लिए हेल्पलाइन नंबर और WhatsApp नंबर जारी किए जाएं. जिनका प्रचार-प्रसार भी अच्छे से किया जाए.

हाईकोर्ट में जनहित याचिका में क्या कहा गया था

दिल्ली हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया था कि ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है जिससे पता चलता है कि लॉकडाउन के चलते महिलाओं और बच्चों के साथ उत्पीड़न/हिंसा की घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है.

लिहाजा कोर्ट मामले से जुड़े हुए सभी पक्षों को निर्देश दें कि वह यह सुनिश्चित करें कि ऐसे मामलों की अगर कोई शिकायत या कोई रिपोर्ट सामने आती है तो उस और तुरंत कार्रवाई की जाए. इसके साथ ही बड़ी संख्या में प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति की जाए. जो यह सुनिश्चित करें कि जरूरत पड़ने पर वह पीड़ितों तक जल्द से जल्द मदद मुहैया करवाएंगे. साथ ही अगर मौजूदा वक्त में ऐसे प्रोटेक्शन ऑफिसर की कमी है तो अस्थाई तौर पर ही उनकी नियुक्ति की जाए.

हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों से क्या कहा

जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले से जुड़े हुए सभी पक्षों जिसमें केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग, दिल्ली महिला आयोग, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार शामिल हैं से कहा कि वह लोगों को जागरूक करने के लिए अलग-अलग कैंपेन चलाएं.

इसके साथ ही जरूरतमंद महिलाओं और बच्चों के उत्पीड़न को रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर और WhatsApp नंबर जारी करें. इतना ही नहीं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि लॉकडाउन के दौरान अगर कोई शिकायत मिलती है तो प्रोटेक्शन ऑफिसर को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में दिक्कत ना आए.

सभी पक्षों ने दिया जागरूकता फैलाने और जल्द से जल्द कार्रवाई का भरोसा

मामले की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले हिंसा/उत्पीड़न की घटनाओं और अपराध को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. इसके लिए सरकार ने पहले से ही हेल्पलाइन नंबर जारी किए हुए हैं. इसके साथ ही WhatsApp नंबर भी जारी किया गया है. जिस पर शिकायतकर्ता अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं.

राष्ट्रीय महिला आयोग ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने 7217735372 का हेल्पलाइन नंबर तो वहीं दिल्ली महिला आयोग ने 9350181181 जारी किया हुआ है. इसी तरह से दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी ने हेल्पलाइन नंबर 1516 और WhatsApp पर शिकायत भेजने के लिए नंबर 9667992802 जारी कर रखा है.

सभी पक्षों ने कोर्ट को यह भी बताया कि इसके साथ ही शिकायतकर्ता और पीड़ितों की काउंसलिंग की के लिए भी अलग-अलग एनजीओ भी काम कर रहे हैं. जिससे कि लॉकडाउन के इन हालातों में महिला और बाल उत्पीड़न/हिंसा और उनसे जुड़े हुए शिकायतों का जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके और उचित कार्रवाई की जा सके.

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