राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना मरीजों के बीच जहां अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत के चलते नए मरीजों को भर्ती होने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो वहीं इसकी जमाखोरी का मामला भी लगातार सामने आ रहा है.
इस बीच, दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान खान के खिलाफ ऑक्सीजन जमाखोरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार तक उनसे जवाब मांगा है. हाईकोर्ट ने उनसे वितरण और जमाखोरी को लेकर कल तक जवाब देने को कहा है.
राजनेताओं की तरफ से ऑक्सीजन की जमाखोरी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता इमरान हुसैन से कोविड-19 मरीजों को ऑक्सीजन बांटने के उनके दावे पर जवाब मांगा है.
जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने दिल्ली सरकार और कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन को नोटिस जारी करते हुए उन्हें शनिवार को उपस्थित रहने को कहा है. हाईकोर्ट ने कहा कि यह देखना होगा कि आखिर कहां से विधायक को ऑक्सीजन मिली थी, यहां तक की गुरुद्वारा में भी ऑक्सीजन का वितरण किया जा रहा है.
दूसरी तरफ, दिल्ली सरकार के स्थायी वकील ने हाईकोर्ट को यह आश्वस्त किया है कि ऑक्सीजन की जमाखोरी के दोषी पाए जाने वाले सभी लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.