दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हमले के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सील बंद स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है. इसके साथ ही अदालत ने अरविंद केजरीवाल के आवास के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को भी सुरक्षित रखने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट 25 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई करेगा. 30 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हमला हुआ था. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया था. मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी बैरियर को तोड़ दिया गया था.


हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया


दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 मार्च को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर हुए हमले और तोड़फोड़ की घटना की जांच पर मुहरबंद लिफाफे में स्थिति रिपोर्ट मांगी है. अदालत आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. जिसमें घटना की एसआईटी जांच की मांग की गई थी. हमले की घटना के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत कई नेताओं ने इसकी कड़ी आलोचना की थी. सिसोदिया ने कहा था कि सीएम केजरीवाल के घर पर असमाजिक तत्वों ने हमला कर सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी बैरियर तोड़ दिए.


केजरीवाल के आवास पर की गई थी तोड़फोड़


दरअसल, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने 30 मार्च को तेजस्वी सूर्या, तेजिंदर पाल बग्गा, रोहित चहल के नेतृत्व में सीएम केजरीवाल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया था. यह प्रदर्शन विधानसभा में अरविंद केजरीवाल के दिए गए अभिभाषण के विरोध में था. भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आरोप लगाया कि विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने अपने अभिभाषण में कश्मीरी पंडितों का अपमान किया. उनकी खिल्ली उड़ाई, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए. इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए केजरीवाल के आवास पर पहुंचकर तोड़फोड़ की थी. 


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