नयी दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूलों में स्पेशल टीचर्स की नियुक्ति की उम्र में छूट देने के उसके 2014 के आदेश की अवमानना (Contempt) करने पर पूर्व शिक्षा निदेशक को अवमानना नोटिस जारी किया है.


न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पिल्लै की बेंट ने अपने आप ही पूर्व शिक्षा निदेशक के विरुद्ध यह कार्यवाही शुरु की जब उसे बताया गया कि अदालत के जुलाई, 2014 के आदेश के बाद भी इस अधिकारी ने सितंबर 2014 में स्पेशल टीचर्स की नियुक्ति के लिए उम्र में छूट देने के एक कैंडिडेट का अनुरोध नहीं माना था.


बेंच ने कहा, ‘‘हमारी नजर में, प्रथम दृष्टया (Prima Facie) 17 सितंबर, 2014 को 10जुलाई, 2014 के हमारे फैसले की पूरी तरह अवमानना करते हुए आदेश जारी किया गया. इसी वजह से हम स्वत: संज्ञान (Suo Moto) लेते हैं और इस बात के लिए कारण बताओ (Show Cause) नोटिस जारी करते हैं और पूछते हैं कि इस मामले में अदालत की अवमानना (Contempt of Court) के तहत कार्यवाही क्यों न शुरु की जाए.’’


कोर्ट ने उपराज्यपाल से भी इस मामले पर तीन हफ्ते में विचार करने को कहा क्योंकि यह लंबे समय से लंबित है. कोर्ट ने जुलाई, 2014 को दिल्ली सरकार को यहां के स्कूलों में स्पेशल टीचर्स की भर्ती में उम्र में ढील देने पर विचार करने को कहा था. एक ऐसे ही पीड़ित शिक्षक की ओर से पेश वकील अशोक अग्रवाल ने अदालत में कहा कि 2014 के आदेश के बावजूद उम्र में छूट का इस शिक्षक का अनुरोध खारिज कर दिया गया.