नई दिल्ली: दिल्ली में गंदगी को लेकर एबीपी न्यूज की रिपोर्ट आज दिल्ली हाईकोर्ट में दिखाई गई. इस दौरान दिल्ली के तीनों नगर निगम के 30 से ज्यादा अधिकारी भी कोर्टरूम में मौजूद थे. एबीपी न्यूज की रिपोर्ट दिखाए जाने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि हालात शर्मनाक हैं. हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद एमसीडी के वकील ने कहा कि वो शर्मिंदा हैं.
दिल्ली में गंदगी को लेकर एबीपी न्यूज़ की दोनों रिपोर्ट हाईकोर्ट में दिखाई गई. हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों रिपोर्ट दिखाती हैं कि कैसे SC और HC के आदेश का खुले आम उल्लंघन हो रहा है. कैसे आम जनता को हाशिये पर रखा गया है. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एमसीडी अपने कर्मचारियों को साफ सफाई के अच्छे उपकरण दे. अगली सुनवाई के दौरान भी अधिकारियों को पेश होने को कहा है.
दिल्ली हाइकोर्ट ने तीनों नगर निगमों के कमिश्नर को नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों न उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला चलाया जाए. दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि सभी पक्षों को स्वच्छ भारत अभियान का ख्याल रखते हुए कार्रवाई करनी चहिये थी और आगे भी करनी चाहि.
हाईकोर्ट ने पूछा कि दिल्ली के एमसीडी कमिशनर किस इलाके में रहते हैं और उन्हें कैसे नहीं पता कि दिल्ली में गंदगी इस तरह फैली हुई है.
हाई कोर्ट ने अपनी नाराज़गी जताते हुए कहा कि हम कब से आदेश दे रहे हैं, ये कार्रवाई हो रही है, ये है साफ सफाई. हमको यहां बताया जाता है कि हालात सही हैं, ये हालात सही हैं.
हाईकोर्ट ने कहा कि साफ सफाई और प्रदूषण को लेकर पिछले कई सालों में SC और HC के कई आदेश आए पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.
आपको बता दें कि बीते बुधवार को ABP न्यूज़ के कार्यक्रम ‘घंटी बजाओ’ की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी की जमकर फटकार लगाई. खुद दिल्ली हाइकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश ने एबीपी न्यूज की रिपोर्ट कोर्ट रूम में वकीलों और अधिकारियों को दिखाई. हाईकोर्ट ने ABP न्यूज की रिपोर्ट दिखाने के बाद दिल्ली में तीनों नगर निगम के अधिकारियों से जवाब मांगा. हाईकोर्ट ने पूछा है कि क्या ऐसे साफ होगी दिल्ली?
हाईकोर्ट ने बुधवार नगर निगमों को फटकार लगाते हुए कहा था कि आप कोर्ट को झूठे हलफनामे देकर गुमराह कर रहे हैं. ABP न्यूज़ की ये रिपोर्ट आपके झूठ को दिखा रही है. हाइकोर्ट ने कहा कि अब हमें आपकी रिपोर्ट और हलफनामे पर भरोसा नहीं है.