Agnipath Case Update: अग्निपथ योजना के खिलाफ दाखिल विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है. जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को 4 हफ्तों का समय दिया गया है. हाईकोर्ट 18 अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई करेगा. दरअसल अग्निपथ योजना के खिलाफ दाखिल विभिन्न याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया था, जिनकी सुनवाई अब दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही है. इस दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना पर अंतरिम रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है.


सुप्रीम कोर्ट ने केरल, पंजाब-हरियाणा, पटना और उत्तराखंड हाईकोर्ट से इस योजना के खिलाफ उनके यहां दायर सभी जनहित याचिकाओं को या तो दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने या फिर उन पर तब तक फैसला निलंबित रखने को कहा था. जब तक हाईकोर्ट अपना निर्णय नहीं कर लेता है.


सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि इस योजना को कई हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. बेहतर होगा कि सभी याचिकाओं की सुनवाई एक जगह हो. जबकि एक याचिकाकर्ता ने मांग की कि सभी सुनवाईं सुप्रीम कोर्ट में हों. सुनवाई के आधार पर हाईकोर्ट को निर्देश दिया जाए. यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद असंतुष्ट पक्ष सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं. गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई की. इस सुनवाई में जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को 4 हफ्तों का समय दिया गया है. साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना पर अंतरिम रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है. अब हाईकोर्ट 18 अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई करेगा.


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