दिल्ली: हाई कोर्ट के अगले आदेश तक प्राइवेट स्कूल मनमाने ढंग से नहीं बढ़ा सकेंगे फीस
स्कूलों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने दिल्ली सरकार द्वारा जारी सर्कुलर को रद्द कर दिया था. इसके बाद दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के उस फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी है.
नई दिल्ली: दिल्ली की केजरीवाल सरकार को स्कूलों में फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट से फौरी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सिंगल जज के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. सिंगल बेंच ने दिल्ली सरकार के उस सर्कुलर को रद्द कर दिया था जिसमें सरकारी जमीन पर बने निजी स्कूलों को बिना सरकार की अनुमति के फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं होने की बात कही गई थी.
निजी स्कूलों ने दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार के अक्टूबर 2017 के सर्कुलर को चुनौती दी थी. इसमें स्कूलों में मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने के मुद्दे पर दिल्ली सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि बिना शिक्षा निदेशक की अनुमति के स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकते हैं.
स्कूलों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने दिल्ली सरकार द्वारा जारी सर्कुलर को रद्द कर दिया था. इसके बाद दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के उस फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी है. मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी.
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