फ्लाइट में कोविड नियम न मानने वालों पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, कहा- ऐसे लोगों को 'No Fly' लिस्ट में डालें
दिल्ली हाईकोर्ट ने कोलकाता से दिल्ली आने वाले यात्रियों द्वारा फ्लाइट में मास्क न पहनने पर स्वत: संज्ञान लेते हुए डीजीसीए को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं. कोर्ट ने कहा है कि फ्लाइट में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों को प्लेन से उतार दें और उन्हें नो फ्लाई में डाल दें.
फ्लाइट में यात्रा करने के दौरान मास्क न लगाने वालों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है. जानकारी के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा कोलकाता-दिल्ली की एयर इंडिया की फ्लाइट में कोरोना नियमों का पालन न करने पर स्वत: संज्ञान लेते हुए DGCA को निर्देश जारी किए हैं कि जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं या सही से मास्क नहीं लगा रहे हैं, उनके खिलाफ फौरन सख्त कार्रवाई की जाए. कोर्ट ने कहा कि ऐसे यात्रियों को प्लेन से फौरन उतार दिया जाए और उन्हें नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाए. कोर्ट ने दिशा-निर्देश में ये भी कहा है कि ये भी सुनिश्चित किया जाए कि फ्लाइट में यात्री सही प्रकार से मास्क पहनें न कि सिर्फ खानापूर्ति के लिए.
कोर्ट ने DGCA को जारी किए दिशा-निर्देश
न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने अपने आदेश में कहा कि ऐसी स्थिति "पूरी तरह से बेहूदा" है जब देश में कोविड-19 मामलों में एक बार फिर से इजाफा देखा जा रहा है, ऐसे में जरूरी उपायों को और मजबूत बनाना होगा. उन्होंने एयरलाइंस और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा तत्काल अनुपालन के लिए सात दिशानिर्देश जारी किए, और आदेश दिया कि इस मामले को suu motu जनहित याचिका के रूप में पंजीकृत किया जाए और 17 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए.
नियमों का पालन करना सभी की जिम्मेदारी
न्यायमूर्ति शंकर ने अपने आदेश में ये भी कहा कि कोरोना के पूरी तरह खत्म होने तक सभी नियमों का पालन करना हम में से प्रत्येक का कर्तव्य है. केंद्र और राज्य सरकारों पर उंगली उठाना, जिनके पास निपटने के लिए अनेकों कार्य हैं, उनके द्वारा जो भी किया जा रहा है उसका हमारी लापरवाही की वजह से कोई फायदा नहीं है. हम में से प्रत्येक, एक जागरूक और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के रूप में, कोरोना नियमों का पालन करने के प्रति संवेदनशील बने.
फ्लाइट में मास्क लगाने संंबंधी अनाउंसमेंट की जाए
न्यायालय ने अपने दिशानिर्देशों में डीजीसीए को निर्देश दिया कि वह अपनी वेबसाइट पर उन निर्देशों और प्रोटोकॉलों को प्रमुखता से रखे, जिनका पालन यात्रियों और घरेलू उड़ानों में फ्लाइट के चालक दल करते हैं. इसके साथ ही अदालत द्वारा एयरलाइंस को निर्देश दिया गया है कि वह यात्रियों को उड़ान में लिखित में निर्देश प्रदान करे और प्रोटोकॉल का पालन न करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करें. इसके साथ ही फ्लाइट के भीतर भी मास्क लगाने संबंधी अनाउंसमेंट की जाए.
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