दिल्ली: कल से लागू होगी ऑड-ईवन योजना, सीएनजी गाड़ियों को भी नहीं मिलेगी छूट
इस बार ऑड-ईवन नियम के दायरे से दोपहिया वाहनों को बाहर रखा गया है. वहीं इस बार सीएनजी गाड़ियाों को भी ऑड-ईवन के दायरे में रखा गया है.
नई दिल्लीः दिल्ली में छाए स्मॉग से निजात दिलाने के लिए दिल्ली सरकार 4 नवंबर से एक बार फिर ऑड-ईवन नियम लागू करेगी. मतलब ऑड तारीख वाले दिन सिर्फ ऑड नंबर की गाड़ियां और ईवन तारीख वाले दिन ईवन नंबर की गाड़ियां ही चल पाएंगी. यह योजना 4-15 नवंबर के बीच लागू रहेगा. सरकार के निर्देश के मुताबिक नियम सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू रहेंगे. नियम का उल्लंघन करने वाले लोगों पर 4000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.
अगर आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर किसी ऑड नंबर पर खत्म हो रहा है, जैसे- 1, 3, 5, 7 और 9 तो आप 5, 7, 9, 11, 13 और 15 नवंबर को अपनी गाड़ी दिल्ली में चला सकते हैं. अगर आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर किसी ईवन नंबर पर खत्म हो रहा है, जैसे - 0, 2, 4, 6 और 8 तो आप 4, 6, 8, 10, 12 और 14 नवंबर को अपनी गाड़ी दिल्ली में चला सकते हैं.
इस बार ऑड-ईवन नियम के दायरे से दोपहिया वाहनों को बाहर रखा गया है. वहीं इस बार सीएनजी गाड़ियाों को भी ऑड-ईवन के दायरे में रखा गया है. एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) ने मांग की है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ऑड-ईवन योजना से छूट दी जाए.
ईईएसएल ने ट्वीट में कहा , "हमें उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार को यह एहसास होगा कि बिजली से चलने वाली गाड़ियां उनके वाहन प्रदूषण को कम करने की सोच के अनुरूप है और इसे सम - विषम योजना से अलग रखा जाना चाहिए."
दिल्ली में फैसे प्रदूषण को लेकर केजरीवाल ने कहा है कि राजनीतिकरण नहीं करें. उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों और केंद्र से साथ बैठकर पराली जलाने को रोकने के उपायों पर बातचीत करने को कहा. केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार आरोप-प्रत्यारोप में नहीं पड़ी है, बल्कि पराली जलाने से हो रहे प्रदूषण के समाधान को तलाश रही है.
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