दिल्ली जल बोर्ड के मुस्लिम कर्मचारियों को अब रमजान के दौरान शॉर्ट लीव यानी दो घंटे की छुट्टी नहीं मिलेगी. बोर्ड ने मंगलवार को अपने दिए आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया. बोर्ड ने 04 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को शॉर्ट लीव यानी दो घंटे की छुट्टी देने का फैसला किया था. अब सक्षम प्राधिकारी ने अपने आदेश के माध्यम से उपरोक्त सर्कुलर को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का निर्णय लिया है.


दो घंटे की छुट्टी देने का फैसला


सोमवार को दिल्ली जल बोर्ड ने कहा था, "उसने मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के दौरान यानी 3 अप्रैल से 2 मई तक या ईद-उल-फित्र की तारीख का ऐलान होने तक दो घंटे की छुट्टी देने की इजाजत देने का फैसला किया है. शर्त ये है कि वे शेष कार्यालय समय के दौरान अपना काम पूरा करेंगे, ताकि कार्यालय का काम प्रभावित न हो."


इस्लाम के पांच अरकानों में से एक


गौरतलब है कि रमजान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है. इस महीने इस्लाम मजहब को मानने वाले लोग सुबह से शाम तक रोजा रखते हैं. शांति और मार्गदर्शन के लिए दुआएं करते हैं. इस महीने इस्लाम को मानने वाले लोग दान और जकात देते हैं और मानवीय गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं. रमजान का यह रोजा हर बालिग पर फर्ज है. यह इस्लाम के पांच अरकानों में से एक है.


रमजान इस्लाम में सबसे अहम और फजीलत वाला महीना माना जाता है. रमजान के महीने में ही मुसलमानों के लिए सबसे पाक किताब कुरान नाजिल हुई थी. इस्लाम में मान्यता है कि इस महीने में जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं.


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