(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Delhi Riots: दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और खालिद सैफी बरी, कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुनाया फैसला
Delhi Riots Case: दिल्ली दंगों से जुड़े एक केस में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और खालिद सैफी को कड़कड़डूमा कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.
Delhi Riots: दिल्ली में फरवरी 2022 में हुए दंगों से जुड़े एक मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद (Umar Khalid) और खालिद सैफी (Khalid Saifi) को आरोपमुक्त (बरी) किया है. इस पर उमर के पिता एसक्यूआर इलियास ने कहा कि लड़ाई कठिन रही है. वैसे दोनों इस मामले में जमानत पर हैं लेकिन वो दंगों की साजिश को लेकर यूएपीए मामले में न्यायिक हिरासत में हैं. आदेश एएसजे पुलस्त्य प्रमाचला ने सुनाया.
चार्जशीट के मुताबिक उमर खालिद और खालिद सैफी पर आरोप है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के साथ मिलकर शाहीन बाग में दंग करने के लिए प्लान बनाया था लेकिन वो कामयाब नहीं हुए. इसमें बताया गया कि खालिद, सैफी और ताहिर 8 जनवरी 2020 को मिले और उन्होंने साजिश रची. चार्जशीट में लिखा,"ताहिर हुसैन, सैफी और उमर खालिद उन लोगों के एक बड़े समूह का हिस्सा हैं, जो दिल्ली में दंगे और विरोध प्रदर्शन आयोजित कर रहे थे."