Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली के आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है. दिल्ली की राउज ऐवन्यू कोर्ट ने मंगलवार (2 अप्रैल, 2024) को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 6 अप्रैल तक टाल दी है.


सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि जांच एजेंसी यह साबित नहीं कर पाई है कि पैसा मुझ तक पहुंचा है. उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है. सिसोदिया के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी से कहा था कि 6 महीने में जांच पूरी कर लें.


सिसोदिया के वकील ने सुनवाई में क्या कहा?
आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि मुकदमे में देरी के लिए सिसोदिया जिम्मेदार नहीं है. उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी मुझे दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है.


मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि सिसोदिया 13 महीने से हिरासत में है, इसी अवधि में बाबू की जमानत भी थी, मैं जमानत के लिए ट्रिपल टेस्ट में खरा उतरता हूं, मैं अब प्रभावशाली नहीं हूं, अब में डिप्टी सीएम नहीं हूं.


संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
दिल्ली शराब नीति मामले में मंगलवार को ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को कहा है कि वो दिल्ली शराब नीति मामले के बारे में मीडिया में बयान न दें.


संजय सिंह को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया. दिल्ली की मंत्री ने जमानत की खबर शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, ‘‘सत्यमेव जयते.’’


आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने कहा कि आज सच की जीत हुई है. बीजेपी ने ED का इस्तेमाल किया है, आज यह बात सिद्ध हो गई है. संजय सिंह को ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. इसके बाद संजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में भी जमानत के लिए याचिका लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था.


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