Manish Sisodia Bail: दिल्ली शराब नीति से जुडे मनी लॉन्ड्रिंग केस में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिलने को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती है. आप से जुड़े सूत्रों ने सोमवार (30 अक्टूबर) को ये जानकारी दी. 


कोर्ट से दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने पर केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने आज दिन में ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान है, लेकिन हम इससे सहमत नहीं हैं. ऐसे में सभी कानून विकल्प देख रहे हैं. 


आतिशी ने क्या कहा?
आप नेता आतिशी ने कहा, ‘‘जब उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से लगातार कठिन सवाल पूछे जैसे कि पैसे का लेन-देन कहां है. अदालत ने यह भी कहा था कि मामला एक सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के बयान पर आधारित है. ’’


 उन्होंने कहा, ‘‘इसके बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिकूल फैसला दिया. हम उस आदेश का गहराई से अध्ययन करेंगे और अपने कानूनी विकल्पों का पता लगाएंगे. इसके बाद अपना अगला कदम तय करेंगे.'' 


सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एस. वी. एन. भट्टी की बेंच ने कहा कि उसने जांच एजेंसियों के बयान को रिकॉर्ड किया है. इन मामलों में सुनवाई छह से आठ महीने में पूरी हो जाएगी.


क्या आरोप है?
केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि शराब नीति में थोक विक्रेताओं का मुनाफा पांच परसेंट से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया. शराब लाइसेंस देने में अयोग्य लोगों को लाभ दिया गया. वहीं आप और सिसोदिया इस आरोप को खारिज करते हुए कहते रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिशोध के तहत ये सब किया जा रहा है. 


इनपुट भाषा से भी. 


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