Arvind Kejriwal Bail: अरविंद केजरीवाल को मिलेगी बेल? सॉलिसिटर जनरल का दावा- कोर्ट को गुमराह कर रहे दिल्ली CM, छिपा रहे फैक्ट
Delhi Liquor Policy Case: अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी. अब केजरीवाल ने खराब सेहत और मेडिकल टेस्ट का हवाला देते हुए जमानत अवधि 7 दिन और बढ़ाने की मांगी की है.
Arvind Kejriwal Bail Plea: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की मांग पर राऊज एवेन्यू कोर्ट में शनिवार (1 जून 2024) को सुनवाई शुरू हुई. अरविंद केजरीवाल ने खराब सेहत और मेडिकल टेस्ट का हवाला देते हुए 7 दिनों की अंतरिम जमानत और मांगी है.
केजरीवाल के वकील एन. हरिहरन कोर्ट में मौजूद रहे. वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े रहे. SG तुषार मेहता ने अरविंद केजरीवाल की अर्जी का विरोध करते हुए कहा, कल अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वो 2 जून को 3 बजे सरेंडर कर रहे हैं. ये कानूनी प्रकिया का दुरुपयोग है. हम इस पर आपत्ति दर्ज करवाते हैं.
तुषार मेहता ने कहा- कोर्ट को गुमराह कर रहे केजरीवाल
तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान कहा कि अरविंद केजरीवाल का ये बयान कोर्ट को गुमराह कर रहा है. केजरीवाल के वकील हरिहरन ने कहा कि उन्हें इस बयान की जानकारी नही है. तुषार मेहता ने इस पर कहा कि केजरीवाल कोर्ट को मिसलिड कर रहे हैं और कोर्ट के समक्ष तथ्य छुपा रहे हैं.
ASG ने कहा- खारिज की जानी चाहिए केजरीवाल की याचिका
अडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसजी राजू ने दलील देते हुए कहा, "जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में विस्तृत आदेश पहले ही दे रखा है तो आखिर कोर्ट को मिसलीड करने की क्या जरूरत है. कोर्ट के सामने वो अपने तथ्यों को क्यों छुपा रहे हैं. अंतरिम जमानत केवल चुनाव प्रचार के लिए थी. 2 जून को सरेंडर करना है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में कहीं भी नहीं कहा कि अरविंद अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल कर सकते हैं. इसलिए केजरीवाल की याचिका खारिज की जानी चाहिए."
'सुप्रीम कोर्ट ने दी थी जमानत, यहां एक्सटेंशन की मांग गलत'
एएसजी राजू ने आगे कहा कि जहां तक रहा नियमित जमानत का सवाल तो उन्हें हिरासत में होना चाहिए. आज की तारीख में वह हिरासत में नही हैं. राजू ने आगे कहा, केजरीवाल को अंतरिम जमानत इसलिए मिली है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी. वह यहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के एक्स्टेंशन की मांग कर रहे हैं. केजरीवाल को अंतरिम जमानत राऊज एवेन्यू कोर्ट से नहीं मिली है, इसलिए वह इस कोर्ट से अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग कैसे कर सकते हैं.
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