अमित और अमनदीप को भी हाईकोर्ट से मिली जमानत, अब दिल्ली आबकारी नीति मामले में सभी आरोपी जेल से बाहर
Delhi Excise Policy Case: ईडी और सीबीआई ने दावा किया है कि दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, जिससे लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ मिला.
Delhi Excise Policy Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार (17 सितंबर) को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में बिजनेसमैन अमित अरोड़ा और अमनदीप सिंह ढल को जमानत दे दी. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने दोनों आरोपियों को राहत देते हुए यह फैसला सुनाया.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दावा किया है कि दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, जिससे लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ मिला. दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नीति लागू की लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण सितंबर 2022 तक इसे रद्द कर दिया.
सभी आरोपी जेल से बाहर?
गौरतलब है कि इस मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय़ संयोजक अरविंद केजरीवाल को बीते शुक्रवार (13 सितंबर) को जमानत सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी. वहीं, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी जमानत मिल चुकी है और वो जेल से बाहर हैं. इसके अलावा अन्य आरोपी भी अब जेल से बाहर हैं.
अमित अरोड़ा पर क्या है आरोप?
गुरुग्राम स्थित बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अरोड़ा को 29 नवंबर, 2022 को ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने आरोप लगाया कि आप नेता मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगी अरोड़ा शराब लाइसेंसधारियों से अवैध धन के प्रबंधन और डायवर्ट करने में शामिल थे. दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया के पास नीति बनाए जाने के समय आबकारी विभाग था.
अमदीप सिंह पर क्या है आरोप?
इसी तरह, ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक ढल पर शराब नीति तैयार करने में अन्य व्यक्तियों के साथ साजिश रचने और आम आदमी पार्टी (आप) को रिश्वत देने का आरोप लगाया गया था, जिसे 'साउथ ग्रुप' के नाम से जाने जाने वाले कार्टेल की ओर से वसूला गया था. उन्हें पिछले साल मार्च में ईडी ने गिरफ्तार किया था.
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