Delhi liquor Policy Scam: दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज यानि 21 मई को फैसला सुनाया जाएगा. दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच इस मामले पर फैसला सुनाएगी. 14 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
ED की तरफ से सुनवाई के दौरान पेश हुए वकील जोहेब ने कहा कि इस मामले के सुनवाई में आरोपियों की वजह से देरी हो रही है. उन्होंने आगे कहा, 'एक आरोपी ने ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर करके कहा था कि 1700 पेजों के चार्जशीट में भी उन्होंने 1600 पेजों का परीक्षण नहीं किया है. '
मनीष सिसोदिया की तरफ से दी गई ये दलील
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से जमानत की मांग करते हुए दलील में कहा गया है, 'इस मामले में अभी भी ईडी और सीबीआई जांच कर रही है. मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि इस मामले में एक मुख्य चार्जशीट और 6 पूरक चार्जशीट दाखिल की गई है. इस मामले में अभी भी जांच हो रही है. इसमें अभी भी गिरफ्तारी की जा रही हैं. इस मामले में हाल में ही 3 मई को गिरफ्तारी की गई थी. '
मनीष सिसोदिया के वकील ने आगे कहा, 'कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस पहलू पर भी ध्यान नहीं दिया है. ट्रायल शुरू करने की दिशा में काम ना के बराबर हुआ है. इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी जानी चाहिए.'
30 अप्रैल को ख़ारिज कर दी गई थी जमानत
30 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट मे ईडी और सीबीआई की तरफ से दर्ज किये गए केस में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी ख़ारिज कर दी थी. इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले को चुनौती दी थी.