Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सोमवार (30 अक्टूबर) को फैसला आने वाला है. दिल्ली शराब घोटाला मामले में इस साल फरवरी में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था. अब सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट आज सुबह 10.30 बजे फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित सूची के अनुसार न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ आज फैसला सुनाएगी. 


मनीष सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी दोनों की तरफ से दर्ज मामलों में जमानत मांगी है. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था.  दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि मनीष सिसोदिया प्रभावी शख्स हैं. जमानत मिलने पर वह केस को प्रभावित कर सकते हैं. मनीष सिसोदिया को इस साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था. इसके अलावा ईडी ने धन शोधन मामले में 9 मार्च को गिरफ्तार किया, जिसके बाद से सिसोदिया जेल में हैं. 


17 अक्टूबर को जमानत पर सुरक्षित रखा गया था फैसला


सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने पर 17 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा था. मनीष सिसोदिया के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा था कि जांच एजेंसी के पास इस पूरे प्रकरण में सिसोदिया से सीधे जुड़ा कोई सबूत नहीं है.  मनु सिंघवी ने अदालत से आग्रह करते हुए कहा कि सिसोदिया को जमानत दे दी जाए, क्योंकि उन्हें अब सलाखों के पीछे रखने की कोई जरूरत नहीं है. वहीं 3 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने यह कहते हुए सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया कि वह पीएमएलए के तहत जमानत देने की दोहरी शर्तों और जमानत देने के लिए ट्रिपल टेस्ट पूरा करने में सक्षम नहीं है.


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