Delhi Liquor Policy Case: आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नहीं मिली मनीष सिसोदिया को राहत, कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत
Delhi Excise Policy Case: दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है.
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Manish Sisodia’s Judicial Custody: दिल्ली शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउस एवेन्यु कोर्ट से राहत नहीं मिली है. उनकी न्यायिक हिरासत को 23 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इसके साथ ही कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से मनीष सिसोदिया को चार्जशीट की ई-कॉपी देने के लिए कहा है.
इससे पहले, मनीष सिसोदिया को एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी की न्यायिक हिरासत खत्म होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी जांच कर रही है. शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और बाद में ईडी ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया. वो 23 फरवरी से ही दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं.
सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर 10 मई को सुनवाई
वहीं, मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर सुनवाई 10 मई तक के लिए टाल दी गई है. राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के लिए 10 मई को सुनवाई होगी. आबकारी घोटाला मामले में ईडी की ये चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट है. सप्लीमेट्री चार्जशीट दाखिल करते हुए ईडी ने कोर्ट को बताया था कि आबकारी घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की आरोपी संख्या 29 हैं.
2100 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट
प्रवर्तन निदेशालय ने बताया था कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 2100 पेज हैं. राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को चार्जशीट की सॉफ्ट कॉपी 8 मई तक कोर्ट में दाखिल करने को कहा है. ईडी ने कोर्ट को ये भी बताया कि जांच में पाया गया है कि मनीष सिसोदिया के द्वारा आबाकारी मंत्री रहते हुए अब तक करीब 622 करोड़ रुपये की आपराधिक आय (Proceeds of Crime) का पता चला है.
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