दिल्ली शराब नीति मामले में संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत, बढ़ी न्यायिक हिरासत
Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की ओर से गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की न्यायिक हिरासत फिर बढ़ा दी गई है.
Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली शराब नीति मामले में संजय सिंह को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (11 दिसंबर) को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोई अंतरिम राहत नहीं दी. वहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 21 दिसंबर तक के लिए संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है.
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने AAP नेता से निचली अदालत में जमानत का प्रयास करने के लिए कहा है. हालांकि, जमानत याचिका में उठाए गए कानूनी सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 फरवरी को सुनवाई की बात कही है.
सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था केंद्र और ईडी से जवाब
संजय सिंह ने दिल्ली शराब नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने बीती 20 नवंबर को नोटिस जारी किया था और केंद्र तथा ईडी से सिंह की तरफ से दायर याचिका पर जवाब देने को कहा था.
ईडी दायर कर चुकी राउज एवेन्यू कोर्ट में पूरक आरोप पत्र
आम आदमी पार्टी सांसद के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी पहले ही राउज एवेन्यू कोर्ट में 60 पेज का पूरक आरोप पत्र दायर कर चुकी है. उन पर आरोप लगाया था कि वह दिल्ली आबकारी नीति मामले में साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग और आरोपियों की मदद करने में संलिप्त रहे.
संजय सिंह से पहले मनीष सिसोदिया की हुई थी गिरफ्तारी
ईडी ने गत 4 अक्टूबर को नॉर्थ एवेन्यू इलाके में राज्यसभा सांसद सिंह के आवास पर तलाशी लेने के बाद उनको अरेस्ट कर लिया था. गिरफ्तारी से पहले ईडी ने संजय सिंह से कई घंटों की पूछताछ की गई थी. वह अक्टूबर माह से तिहाड़ जेल में बंद हैं. सांसद सिंह की गिरफ्तारी से पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया गया था.
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