शराब नीति मामले में जमानत को लेकर कोर्ट से AAP सांसद संजय सिंह बोले- 'कस्टडी में रखने का नहीं कोई औचित्य'
Delhi Liquor Policy Case: ईडी ने कोर्ट से कहा कि संजय सिंह बाहर निकलकर सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं. इस मामले में अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी.
Delhi Liquor Policy Case: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शनिवार (9 दिसंबर) को कोर्ट से रिहा करने की अपील की. संजय सिंह के वकील ने कोर्ट से कहा, "कथित दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें अब और हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा."
संजय सिंह के वकील ने क्या कहा?
संजय सिंह के वकील ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस एमके नागपाल के सामने दलील देते हुए कहा, "संजय सिंह देश छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आगे की जांच के लिए संजय सिंह की जरूरत नहीं है. उनके खिलाफ जांच खत्म हो चुकी है."
ईडी ने किया जमानत देने का विरोध
उन्होंने आगे कहा, "जांच को समाप्त कर ईडी पहले ही संजय सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है. ऐसे में उन्हें हिरासत में रखकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है." वहीं ईडी ने कोर्ट से कहा, "अभी जांच जारी है, अगर संजय सिंह को जमानत पर रिहा किया गया तो वह जांच में बाधा डाल सकते हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं." ईडी ने कोर्ट से कहा कि जमानत मिलने पर संजय सिंह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.
अगली सुनवाई 12 दिसंबर को
कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 12 दिसंबर को करेगी. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 4 अक्टूबर को संजय सिंह को गिरफ्तार किया था. ईडी ने आरोप लगाया था कि संजय सिंह ने दिल्ली शराब नीति मामले में कई शराब कारोबारियों को मदद पहुंचाई थी.
इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत सात दिनों (सोमवार) के लिए बढ़ाई थी. कोर्ट ने सोमवार को ईडी से संजय सिंह के वकील को पूरक आरोप पत्र की एक कॉपी उपलब्ध कराने के लिए कहा था.
जैसे ही ईडी ने यह कहते हुए एक आवेदन दायर किया था कि पूरक आरोप पत्र में कुछ संरक्षित गवाहों के नाम गलती से उल्लेखित किए गए थे, कोर्ट ने एजेंसी को इन नामों वाली धाराओं को संशोधित करने की अनुमति दे दी.
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