Delhi Liquor Policy Scam: शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को भी कोर्ट से नहीं मिली राहत, 10 जनवरी तक बढ़ी न्यायिक हिरासत
Liquor Policy Scam: दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटालों को लेकर जेल में बंद AAP नेता मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत नहीं मिली. कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 10 जनवरी, 2024 तक बढ़ा दिया है.
Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली की एक कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को सोमवार (11 दिसंबर) को 10 जनवरी, 2024 तक बढ़ा दिया है. विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने मामले में अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति मांगने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दायर एक आवेदन पर सिसोदिया और अन्य आरोपियों से जवाब भी मांगा.
न्यायाधीश ने आरोपी व्यक्तियों को 10 जनवरी तक आवेदन पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने ईडी को 10 जनवरी को अगली सुनवाई से पहले आरोपी व्यक्तियों को 540 पन्नों के अतिरिक्त दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया.
आरोप तय होने के बाद शुरू होगा मुकदमा
कार्यवाही के दौरान, कोर्ट ने मामले में दिन-प्रतिदिन की सुनवाई के अनुरोध वाले ईडी के एक आवेदन पर सुनवाई स्थगित कर दी. न्यायाधीश ने कहा कि मामला फिलहाल दस्तावेजों की जांच के चरण में है. इस फेज के समाप्त होने तथा आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय होने के बाद मुकदमा शुरू होगा.
न्यायाधीश ने कहा, ''आवेदन पर उचित समय पर विचार किया जाएगा.''
सीबीआई ने 22 फरवरी को किया था गिरफ्तार
दिल्ली आबकारी नीति 2020-21 को बनाने और कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार में कथित भूमिका के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. तब से आप नेता न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी ने तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद 9 मार्च को सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े धनशोधन मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था.
आबकारी नीति से जुड़े मामले में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को भी आज सोमवार (11 दिसंबर) को राहत नहीं मिली. राउज ऐवन्यू कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए संजय सिंह को कोई अंतरिम राहत नहीं दी है. उनकी न्यायिक हिरासत भी 21 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है.
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