Delhi Excise Policy Case: दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की पेशी हुई. शुक्रवार (2 जून) को सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट के लॉकअप से जज के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया. कोर्ट ने सीबीआई को आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी और संबंधित दस्तावेजों की कॉपी देने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 6 जून को होगी.


वहीं, मामले में अन्य आरोपी अर्जुन पांडेय ने आज मामले में कोर्ट में पेशी से छूट मांगी. पांडेय ने कहा, वह दिल्ली से बाहर होने की वजह से कोर्ट में पेश नहीं हो पाएंगे. सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, बुच्ची बाबू गोरंटला, अर्जुन पांडेय और अमनदीप ढल को आरोपी बनाया है.


सिसोदिया की मुलाकात पर कोर्ट सख्त


इसके पहले गुरुवार (1 जून) को भी मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जहां ईडी की चार्जशीट पर सुनवाई हुई. बता दें, मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केस दर्ज किया है. ईडी ने कोर्ट को बताया था कि सभी आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी दे दी गई है.


गुरुवार को कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि मनीष सिसोदिया को जेल में केवल परिवार के सदस्यों और अपने वकील से मिलने की अनुमति होगी. इनके अलावा वह बाहरी व्यक्तियों से मुलाकात नहीं करेंगे. इस दौरान कोर्ट ने सिसोदिया की पिछली पेशी के दौरान भीड़ इकठ्ठा होने पर नाराजगी जताई थी. 


ईडी की जांच पूरी


ईडी ने बताया है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की कथित संलिप्तता को लेकर जांच पूरी कर ली है. ईडी ने दावा किया है कि उसके पास यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि सिसोदिया मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे. उन्होंने कथित तौर पर विभिन्न माध्यमों से 622 करोड़ रुपये की आय अर्जित की थी.


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