Delhi Liquor Policy: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार्जशीट पर फैसला सुरक्षित रख लिया. ईडी की दलीलों को सुनने के बाद, विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने फैसले के लिए 30 मई की तारीख तय की है. 


आप नेता मनीष सिसोदिया और अन्य के खिलाफ ईडी की यह 5वीं चार्जशीट थी, जिस पर कोर्ट में शुक्रवार (19 मई) को सुनवाई हुई. इससे पहले 6 मई को ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया था कि आरोपी मनीष सिसोदिया की कथित गतिविधियों के कारण लगभग 622 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की गई. 


4 मई को फाइल की थी चार्जशीट


ईडी ने कोर्ट को बताया कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट की हार्ड कॉपी फाइल कर दी गई है. प्रवर्तन निदेशालय ने इसी 4 मई को दिल्ली आबकारी नीति अनियमितता मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था. पूरक आरोप पत्र स्पेशल पब्लिक प्रॉसीक्यूटर नवीन कुमार मट्टा ने दायर किया था. 2100 पन्नों की पूरक चार्जशीट को जांच एजेंसी ने 60 दिनों की अवधि के भीतर दाखिल किया है. 


ईडी ने किया था गिरफ्तार


ईडी ने 9 मार्च को तिहाड़ जेल में घंटों पूछताछ के बाद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था. इससे पहले सीबीआई ने सिसोदिया को इसी मामले से जुड़ी चल रही जांच में गिरफ्तार किया था. सीबीआई इस मामले में पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है.


हाल ही में मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में नियमित और अंतरिम जमानत याचिका दायर की है. उन्होंने अपनी पत्नी की बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत याचिका दायर की है और छह सप्ताह की जमानत मांगी है.  इससे पहले निचली अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.


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