दिल्ली में 19 अप्रैल यानि सोमवार रात 10 बजे से 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है. इस दौरान किसे लॉकडाउन से छूट मिलेगी, किसे e-पास को आवश्यकता होगी और किन चीज़ों पर पूर्ण प्रतिबंध होगा इससे संबंधित विस्तृत आदेश DDMA ने जारी कर दिया है.


लॉकडाउन से इन्हें मिली छूट



  • भारत सरकार के ऑफिसर/ऑफीशियल इससे जुड़े ऑटोनॉमस/सबऑर्डिनेट्स दफ्तर और PSU (वैध आई-कार्ड दिखाने पर)

  • दिल्ली सरकार के अधिकारी और ऑटोनॉमस बॉडीज व कॉरपोरेशन के सभी कर्मचारियों अधिकारी, स्वास्थ्य, आपदा नियंत्रण, पुलिस, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, 2 जेल, जिला प्रशासन, अकाउंट, बिजली विभाग, पानी और साफ सफाई तथा हवाई रेल और बस से जुड़े लोग

  • सरकारी अधिकारी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट संचालन से जुड़े लोग (वैध आई कार्ड दिखाना होगा)

  • ज्यूडिशियल ऑफिसर्स और कोर्ट से जुड़े ऑफीशियल (वैध आईकार्ड, फ़ोटो एंट्री पास, कोर्ट द्वारा जारी परमिशन लेटर दिखाना होगा)

  • सभी प्राइवेट मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक आदि से जुड़े लोग.

  • गर्भवती महिला और मेडिकल सर्विस मरीजों के साथ अंटेंडेड को छूट दी गई है. हालांकि डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन या मेडिकल पेपर दिखाने होंगे.

  • अन्य देशों के डिप्लोमेट ऑफिस से जुड़े लोगों को वैलिड आईकार्ड दिखाने पर इन पाबंदियों से छूट मिलेगी.

  • इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया

  • कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के लिये जा रहे लोगों को

  • एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा जा रहे या वहां से आ रहे लोगों को

  • अन्य राज्यों से आ रहे जरूरी सामानों के आवागमन पर पाबंदी नहीं रहेगी. इनके लिए किसी तरह की परमिशन या ई-पास जरूरत नहीं होगा.

  • परीक्षा देने वाले छात्र को एडमिट कार्ड दिखाने पर आने-जाने की छूट होगी, साथ ही ड्यूटी पर लगाए गए एग्जामिनेशन स्टाफ को भी अपना आई कार्ड दिखाने पर आने जाने की छूट होगी.


E-पास की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी के साथ जिन्हें मिलेगी छूट



  • राशन, किराना, फल-सब्जी, दूध, मीट-मछली, पशुओं के खाने की दुकानें, दवा दुकानें

  • बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस, एटीएम  इंटरनेट सर्विस, आईटी ब्रॉडकास्टिंग और केबल से जुड़े लोग,

  • खाने और दवा जैसी सभी जरूरी सामानों की ई-कॉमर्स डिलीवरी

  • पैट्रोल पंप एलपीजी सीएनजी और इसके रिटेल आउटलेट

  • वॉटर सप्लाई, पावर जेनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट

  • कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस सर्विस

  • प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस

  • आवश्यक सामानों की मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट

  • गैर-ज़रूरी सामानों की मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट जहां ऑनसाइट वर्कर्स हों

  • ऐसी प्रोडक्शन यूनिट और सर्विसेज जिन्हें निरन्तर प्रोसेसिंग की ज़रूरत हो

  • खाने की होम डिलीवरी सर्विसेज और टेक अवे वाले रेस्तरां


धार्मिक स्थल खुलेंगे लेकिन श्रद्धालुओं की आवाजाही की इजाज़त नहीं होगी


दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर जाकर पास के लिए किया जा सकेगा अप्लाई. हालांकि इन सभी आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को पैदल मूवमेंट की इजाजत बिना ई-पास के होगी. संबंधित जिलाधिकारी ई-पास जारी करने से जुड़ी प्रक्रिया के क्रियान्वयन को देखेंगे. 


आवश्यक सेवाओं से जुड़ा रात्रि कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू के लिये जारी पास 1 हफ्ते के लॉकडाउन के लिये भी वैध माना जायेगा. 



  • पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठने वाले लोगों की संख्या तय की गई है, लेकिन केवल उन्हें ही आने जाने की अनुमति होगी जिन्हें कर्फ्यू के दौरान छूट मिली हो

  • दिल्ली मेट्रो में 50% सीटिंग क्षमता के साथ लोग यात्रा कर सकेंगे

  • बस में 50% सीटिंग क्षमता

  • ऑटो और ई-रिक्शा- अधिकतम 2 यात्री

  • टैक्सी, कैब, ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा- अधिकतम 2 यात्री

  • मैक्सी कैब- अधिकतम 5 यात्री

  • RTV- अधिकतम 11 यात्री

  • खड़े होकर यात्रा करने की इजाज़त किसी को नहीं होगी


शादी समारोह में जाने वाले लोगों को शादी के कार्ड की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी दिखाने पर छूट मिलेगी लेकिन अधिकतम 50 लोगों को जमा होने की इजाज़त है. अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल होंगे.


जिन सेवाओं को अनुमति दी गई है उन्हें छोड़कर सभी-  प्राइवेट दफ्तर और इस्टैब्लिशमेंट, दुकानें, शॉपिंग सेंटर, मॉल, वीकली मार्किट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एडुकेशनल और कोचिंग इंस्टिट्यूट, सिनेमा हॉल, थियेटर, रेस्टोरेंट और बार, ऑडिटोरियम/ असेम्बली हॉल, एंटरटेनमेंट/एम्यूजमेंट/ वॉटर पार्क, पब्लिक पार्क और गार्डन, स्पोर्ट काम्प्लेक्स, जिम, स्पा, सैलून, ब्यूटी पार्लर्स, नाई की दुकान, स्विमिंग पूल (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स में भाग लेने वाले स्पोर्ट्स पर्सन की ट्रेनिंग जहां हो रही हो उनके अलावा), कंस्ट्रक्शन साइट (जहां ऑनसाइट मजदूर रह रहे हों उनके अलावा) कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे. 


सभी तरह की सामाजिक/ राजनीतिक/ स्पोर्ट्स/ एंटरटेनमेंट/ एकेडमिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक/ त्योहारों से संबंधित गैदरिंग पर प्रतिबंध होगा. स्टेडियम में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स इवेंट की इजाज़त होगी लेकिन बिना दर्शकों के.


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