तीन तलाक कानून बनने के बाद दिल्ली में पहला मामला दर्ज, पति गिरफ्तार
तीन तलाक कानून बनने के बाद दिल्ली में पहला मामला दर्ज हो गया है. इस मामले में पुलिस ने पति को मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है.
नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी में एक व्यक्ति को अपनी पत्नी को ‘तीन तलाक’ देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने बताया कि उत्तर दिल्ली के बाड़ा हिन्दू राव पुलिस थाने में शुक्रवार को दर्ज कराई शिकायत के बाद यह गिरफ्तारी की गई. पीड़िता की आजादा बाजार इलाके में रहने वाले व्यक्ति से नवम्बर 2011 में शादी हुई थी. पुलिस उपायुक्त (उत्तर) नूपुर प्रसाद ने बताया कि 23 जून को उसके पति ने उसे तीन तलाक दे दिया और इस संबंध में व्हाट्सएप पर एक फतवा भेजा.
अधिकारी ने बताया कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.बता दें कि हाल ही में मोदी सराकर ने तीन तलाक बिल को संसद से पास करवाकर राष्ट्रपति के पास भेज दिया था. राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद मुस्लिम विमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरेज) बिल कानून बन गया.
यह कानून 19 सितंबर 2018 से लागू माना जाएगा. इस कानून के तहत अब एक साथ तीन तलाक देना कानून अपराध है और इसके लिए तीन साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है.
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